बिग ब्रेकिंग - पदोन्नति में आरक्षण , अंतिम सुनवाई 8 सितम्बर Big Breaking - Reservation in promotion, final hearing scheduled for 8 September

हाईकोर्ट बिलासपुर - प्रमोशन में आरक्षण  पर अंतिम सुनवाई 8 सितम्बर निर्धारित High Court Bilaspur - Final hearing on reservation in promotion scheduled for 8 September

a2zkhabri.com बिलासपुर - प्रमोशन में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका की अंतिम सुनवाई 8 सितम्बर 2022 को निर्धारित हो गई है। ज्ञात हो की 2019 से प्रमोशन में आरक्षण के विरुद्ध हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की गई थी। कईदौर के सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण हेतु अंतिम सुनवाई 8  सितम्बर निर्धारित कर दी है। 8 सितम्बर को यह स्पष्ट हो जायेगा कि पदोन्नति में आरक्षण लागू होगी या नहीं। 

उच्च वर्ग शिक्षक और प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति हेतु रिक्त पदों की सूचि जारी।  

2019 में राज्य शासन ने पदोन्नति में आरक्षण देने का जारी किया था नोटिफिकेशन - छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 2019 में पदोन्नति में आरक्षण देने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता एस.संतोष कुमार ने अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा के माध्यम से जनहित याचिका दायर की थी। साथ ही इसके अतिरिक्त और कई याचिका दायर की गई थी।  दायर की गई याचिका में कहा गया कि प्रमोशन के नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है। साथ ही याचिका में बताया गया कि क्रीमीलेयर के सिद्धांत का भी पालन नहीं हुआ है।

प्रदेश के हजारों एलबी सवर्ग के शिक्षक पुरानी पेंशन से हो जायेंगे वंचित , 20 वर्ष  की सेवा अवधि शून्य। 

हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी - पदोन्नति में आरक्षण के मामले की सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 8 सितम्बर को अंतिम सुनवाई करने का आदेश दे दिया। अब 8 सितम्बर को पदोन्नति में आरक्षण के मसले पर अंतिम निर्णय आ जाएगा। राज्य शासन के फैसले पर यदि हाईकोर्ट में मुहर लगेगी तो पदोन्नति में आरक्षण लागू हो जाएगी। 

समस्त अवकाश और उसके नियम यहाँ देखें। 

अनु, जाति और जनजाति संवर्ग को मिलती है पदोन्नति में आरक्षण - ज्ञात हो कि पूर्व में अनु. जाति और जनजाति संवर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाता रहा है। वही सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ही केंद्र सरकार को कानून के अनुसार अनु.जाति और जनजाति संवर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का छूट दिया है। 

ब्रेकिंग - प्रदेश के कर्मचारियों के निःशुल्क उपचार हेतु निजी अस्पतालों की सूचि जारी। 

राज्य में पदोन्नति जारी ,, फैसले का इंतजार - प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है। हालाँकि इस पर भी कोर्ट ने स्टे दे दिया है। पदोन्नति में स्टे के सम्बन्ध में अगले माह एक और सुनवाई होने वाली है। अभी तक के कई दौर के सुनवाई के बाद भी हालाँकि पदोन्नति  से स्टे नहीं हट पाई है। अब आरक्षित वर्ग के  कर्मचारियों की नजर अब 8 सितम्बर को होने वाले सुनवाई पर टिकी हुई है। 

Post a Comment

0 Comments