संतान पालन अवकाश नियम , आवेदन फार्म , अधिसूचना यहाँ देखें Child Care Leave - Female employee can take 730 days child care leave, see notification issued by Chhattisgarh government here

730 दिनों की संताल पालन अवकाश (चाइल्ड केयर लीव ) राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना , छुट्टी लेने के नियम एवं आवेदन प्रारूप यहाँ देखें 730 days child care leave notification issued by the state government, rules for taking leave and application format see here

a2zkhabri.com रायपुर - राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार राज्य के शासकीय महिला कर्मचारियों को उनके सर्विस काल के दौरान दो जीवित ज्येष्ठ संतानों जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो के पालन पोषण के लिए 730 दिनों के संतान पालन अवकाश के प्रावधान किए गए है। संतान पालन अवकाश के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए है ,  जिनके अनुसार महिला कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना , आवेदन प्रारूप सहित विस्तृत दिशा निर्देश नीचे दी गई है , जिसे डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते है। 

चाइल्ड केयर लीव अधिसूचना - 

1. यह अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 3 बार लिया जा सकता है। 

2. किसी एक अवसर हेतु अवकाश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है,  लेकिन न्यूनतम 5 दिन निर्धारित की गई है। 

3. संतान पालन अवकाश अर्जित अवकाश के सामान मानी जाएगी तथा उसी प्रकार से स्वीकृत की जाएगी। 

कर्मचारियों को मिलने वाले सम्पूर्ण अवकाश एवं नियम और पात्रता यहाँ देखें। 

4. उक्त अवकाश  सप्ताह पहले स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 10 दिन से कम अवधि के अवकाश हेतु तीन सप्ताह के नियम को शिथिल किया जा सकता है। 

5. संतान पालन अवकाश हेतु बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। 

विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एवं आवेदन प्रारूप - 





विस्तृत अधिसूचना / आवेदन फार्मेट 👇- 

सम्पूर्ण अधिसूचना , आवेदन फार्मेट , नियम शर्ते पीडीएफ डाउनलोड यहाँ करें। 

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