CG बड़ी खबर - अंशदायी पेंशन के लिए अब कटौती बंद , वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश Now Deduction For Chhattisgarh Contributory Pension Is Closed , Instruction Issued By The Finance Finance Department

छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली के बाद विभागीय प्रक्रिया शुरू ,,, अंशदायी पेंशन हेतु राशि की कटौती बंद Now Deduction For Chhattisgarh Contributory Pension Is Closed , Instruction Issued By The Finance Finance Department 

a2zkhabri.com रायपुर - विधान सभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री के द्वारा पुरानी पेंशन की बहाली के ऐलान के बाद अब विभागीय कार्यवाही शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में 01 जनवरी 2004 और उसके बाद से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद अब 01 अप्रैल 2022 को भुगतान योग्य वेतन से मासिक कटौती नहीं की जाएगी। वित्त विभाग ने ऐसे राज्य कर्मचारी जो 01 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त हुए है तथा जिन पर नवीन अंशदायी पेंशन वर्तमान में लागू है उनके वेतन से होने वाले 10 फीसदी की कटौती को बंद करते हुए आगामी माह अप्रैल से वेतन भुगतान करने निर्देश वित्त विभाग से जारी हो गए है। 

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2.95 लाख कर्मचारी को लाभ - पुरानी पेंशन बहाली से प्रदेश  में कार्यरत 2.95 लाख शासकीय कर्मचारी अधिकारी को लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के साथ - साथ फिलहाल राज्य सरकार को भी पुरानी पेंशन बहाल करने से प्रत्येक माह लगभग 111 करोड़ रूपये की लाभ / बचत होगी। राज्य सरकार एनपीएस योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन के 10 फीसदी के बराबर अपना भी अंशदान हर माह सम्बंधित कर्मचारियों के खाते में जमा करती थी। प्रदेश से प्रत्येक माह 221 करोड़ राशि मुंबई स्थित एनएसडीएल कंपनी में जमा हुआ करती थी। 

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पुरानी पेंशन लागु होने से राज्य के कर्मचारी बेहद खुश - प्रदेश के कर्मचारियों की वर्षो पुरानी मांग पूरी हो जाने से बहुत उत्साहित है। 2004 से तत्कालीन केंद्र की अटल बिहारी सरकार  पेंशन के बदले मार्किट आधारित नई पेंशन लागु कर दी थी , जिसे कर्मचारियों के बुढ़ापा का सहारा छीन गया था। विधान सभा के बजट सत्र में माननीय भूपेश बघेल ने नए पेंशन के बदले पुरानी पेंशन देने के ऐलान होते ही राज्य के कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री को पेंशन पुरुष की संज्ञा देने लगे है। पुरानी पेंशन बहाली से राज्य के करीब 2.95 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। 

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राजस्थान से शुरू हुई पुरानी पेंशन बहाली की शुरुआत - राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के ऐलान के बार एकाएक यह राष्ट्रिय मुद्दा बन गया , पुरानी पेंशन लागु करते ही पुरे देश में चर्चा में आए मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार सहित अन्य राज्यों को भी पुरानी पेंशन हेतु अपील किया। राजस्थान के बाद झारखण्ड और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन का ऐलान हो चूका है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान में एक सप्ताह पहले ही विभागीय प्रक्रिया शुरू हो गई है - 



पुरानी पेंशन (ओपीएस ) और नई पेंशन (एनपीएस) में अंतर को ऐसे समझे पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम  आप आसानी से ऐसे समझ सकते है - 

1. पुरानी पेंशन OPS में कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं होती जबकि एनपीएस पेंशन  फीसदी वेतन से कटौती होती है। 

2. पुरानी पेंशन में जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड ) की सुविधा है वही नई पेंशन में इसकी सुविधा नहीं है। 

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3. पुरानी पेंशन एक सुरक्षित पेंशन है जिसकी भुगतान ट्रेजरी ऑफिस से होती है। नई पेंशन में शेयर मार्किट आधारित पेंशन है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। 

4. पुरानी पेंशन में अंतिम बेसिक सैलरी के लगभग 50 फीसदी पेंशन मिलती है।, वही नई पेंशन में कोई गारंटी नहीं है। 

5. पुरानी पेंशन में हर छः माह में महंगाई भत्ता मिलती है वही नई पेंशन में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। 

6. पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख तक ग्रेजुएटी मिलती है , वही  नई पेंशन में इसका अस्थायी प्रावधान है। 

7. पुरानी पेंशन में मृत्यु होने पर फैमिली को पेंशन का प्रावधान है , जबकि नई  पेंशन में सर्विस के दौरान मौत होने पर फॅमिली पेंशन है और जमा राशि को सरकार जब्त कर लेती है। 

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8. पुरानी पेंशन के जीपीएफ राशि पर कोई टेक्स नहीं लगता जबकि एनपीएस की राशि पर मार्केट के आधार पर टैक्स लगती है। 

9. पुरानी पेंशन में जीपीएफ की राशि  निवेश करने की आवश्यकता नहीं है वही एनपीएस में 40 फीसदी राशि को निवेश करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त पुरानी पेंशन के कई लाभ है , वही नई पेंशन में कोई खास लाभ ही नहीं है

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