a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में अब एल बी संवर्ग के सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ़ हो गया है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार 5 वर्ष के बजाय अब एक बार के लिए 3 वर्ष में ही शिक्षकों को पदोन्नति दी जा रही है। शिक्षकों के पदोन्नति नियम में संशोधन का राजपत्र में हो गया है। राजपत्र में प्रेक्षण होते ही अब पदोन्नति की कार्यवाही तेजी से बढ़ेगी। राजपत्र में पदोन्नति का संशोधित नियम का प्रकाशन का ही विभागीय अधिकारी इंतजार कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार अब बहुत जल्द शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना डाउनलोड करें 👇-
क्रमांक एफ 2 - 86 / 2021/20 - दो - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए , राज्य शासन एतद द्वारा , छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासकीय संवर्ग ) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 की अनुसूची - चार के सरल क्रमांक 14, 15 , 17 एवं 19 पर क्रमशः शिक्षक / प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (प्रशिक्षित स्नातकोत्तर ) से व्याख्याता , शिक्षक / प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (प्रशिक्षित स्नातक ) से प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला ) , सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित स्नातक ) से शिक्षक एवं सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित ) से प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला ) के पद पर पदोन्नति हेतु कालम ( 3 ) में निर्धारित न्यूनतम 5 वर्ष को केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव को 3 वर्ष निर्धारित करता है।
आदेश नीचे डाउनलोड करें 👇-
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