शिक्षाकर्मी को पुनरीक्षित वेतनमान की एरियर्स राशि देने आदेश जारी Education Workers Will Get Arrears Pay Scale
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मंगला बिलासपुर के जेपी विहार कालोनी निवासी राजश्री कौशिक की नियुक्ति 13 जुलाई 2006 को शिक्षाकर्मी वर्ग - 3 के पद पर हुई थी। करीब 5 साल के सेवा के बाद वर्ष 2011 में उनका चयन शिक्षाकर्मी वर्ग 1 के पद पर हो गया। उनकी ज्वाइनिंग के बाद उन्हें शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के पद पर की गयी सेवा का लाभ नहीं दिया है। इसके चलते उन्हें आठ वर्ष की सेवा के बाद भी पुनरीक्षित वेतनमान के लाभ से वंचित कर दिया गया।
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पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ नहीं मिलने से श्री राजश्री कौशिक ने अपने वकील अभिषेक पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचना जारी की गयी थी। इसके तहत यदि कोई शिक्षाकर्मी निम्न पद पर काम करते समय उच्च पद पर चयनित होता है तो उनकी निम्न पद की सेवा अवधि को जोड़ते हुए 8 वर्ष की सेवा होने पर उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जायेगा।
याचिका में इस आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को भी आठ वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर पुनरीक्षित वेतनमान और एरियस की राशि देने की मांग की गयी थी। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के आठ वर्ष पूर्ण होने की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान एवं एरियस राशि भुगतान करने का आदेश दिया है।
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