एलबी संवर्ग के शिक्षकों के पदोन्नति पर रोक , संचालनालय के मार्गदर्शन के बाद ही जमा लेंगे दस्तावेज CG LB Sanvarg Teacher Promotion 2020 Detail

 कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने पदोन्नति के सम्बन्ध में शिक्षक एलबी संवर्ग से चाही गयी दस्तावेज के जमा करने पर लगायी रोक , संचालनालय से मार्गदर्शन के बाद अलग से लिया जायेगा दस्तावेज  CG LB Sanvarg Teacher Promotion 2020 Detail 


a2zkhabri.com बिलासपुर - प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पदों में पदोन्नति हेतु उच्च वर्ग शिक्षकों एवं प्राथमिक प्रधान पाठकों से आवश्यक दस्तावेज को जमा करने का आदेश जारी हुआ था।  जारी आदेश में पुराने नियमित शिक्षकों एवं एल बी संवर्ग के शिक्षकों को गोपनीय प्रतिवेदन सहित चल अचल संपत्ति की जानकारी जमा करने निर्देश दिया गया था , जिससे कि पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ाया जा सके। 

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उक्त आदेश के जारी होते ही एलबी संवर्ग के शिक्षकों में हर्ष व्याप्त था , क्योंकि एक ही पदों पर योग्यता रहते हुए भी कई वर्षों से कार्यरत है और इस बार प्रमोशन होता देख खुश हो रहे थे। लेकिन कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने पदोन्नति के सम्बन्ध में शिक्षक एलबी संवर्ग से चाही गयी दस्तावेज के जमा करने पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी है।

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बिलासपुर शिक्षा संभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार शिक्षक एलबी संवर्ग के शिक्षकों की शिक्षा विभाग में संविलियन 1 जुलाई 2018 को हुई है। जारी राजपत्र के आदेशानुसार 5 वर्ष के सेवाकाल के बाद ही पदोन्नति की पात्रता सम्बंधित जानकारी उल्लेखित है। अतः शिक्षा संचालनालय से मार्गदर्शन लेने का हवाला देते हुए आगामी आदेश तक शिक्षक एलबी संवर्ग से प्रमोशन सम्बंधित दस्तावेज जमा लेने पर रोक लगा दी है। 

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एलबी संवर्ग के सहायक शिक्षकों में नाराजगी -  कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने पदोन्नति के सम्बन्ध में शिक्षक एलबी संवर्ग से चाही गयी दस्तावेज के जमा करने पर जैसे ही रोक लगाने सम्बन्धी आदेश जारी हुए है तब से उनमे नाराजगी देखने को मिल रही है। कई शिक्षक संगठन आने वाले दिनों में आंदोलन सहित विभिन्न माध्यमों से विरोध प्रदर्शन करते हुए अवश्य दिखेंगे। 

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सहायक शिक्षकों (एलबी संवर्ग) के साथ अन्याय - जिस प्रकार से सहायक शिक्षक अल्प वेतन में पिछले 20 - 22 सालों से एक ही पदों पर कार्य कर रहे है उन्हें नियमों का हवाला देते हुए पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल नहीं करना सरासर गलत प्रतीत हो रहा है।  हालाँकि उन्हें शिक्षा विभाग में संविलियन हुए 2 वर्ष हुए हो लेकिन वे पिछले कई वर्षों से शिक्षा विभाग के अधीन कार्य कर रहे है। अतः सहायक शिक्षकों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल कर पदोन्नति देनी चाहिए।

आदेश नीचे डाउनलोड करें - 


 

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