ट्रांसफर बना सिरदर्द , वरिष्ठता गई और पदोन्नति भी Seniority lost due to transfer, promotion canceled, see list of teachers and clear instructions for determining seniority

ट्रांसफर से वरिष्ठता प्रभावित होना तय , सहायक शिक्षकों की पदोन्नति हुई निरस्त ,, देखें शिक्षकों की सूचि और वरिष्ठता निर्धारण के सपष्ट नियम Seniority is decided to be affected by transfer, promotion of assistant teachers canceled, see the list of teachers and clear rules for determining seniority

a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जारी पदोन्नति प्रक्रिया में विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी हाल ही में सुकमा जिला के अंतर्गत जारी हुई पदोन्नति में विवाद के बाद 23 शिक्षकों की पदोन्नति को रद्द कर दी गई है। अधिकारियों के द्वारा वरिष्ठता निर्धारण करने में बार - बार गलती किया जा रहा है। वहीँ विभाग के द्वारा समय - समय पर वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए है। ऐसे सहायक शिक्षक जिनकी पदोन्नति निरस्त की गई है उनकी सूचि नीचे दी गई है।

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जाने क्या है,, पूरा मामला - सुकमा जिले के अंतर्गत 23 सहायक शिक्षक जिन्हे पदोन्नति के बाद प्राथमिक प्रधान पाठक बनाया गया था। जिन्हें विवाद एवं जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उनकी पदोन्नति को निरस्त कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त सभी सहायक शिक्षक अन्य जिला अथवा ब्लाक से ट्रांसफर करा कर आए थे , लेकिन उनकी वरिष्ठता की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से करके वरिष्ठता का लाभ देते हुए पदोन्नति दे दी गई थी।

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 पदोन्नति सूचि में विसंगति होने के कारण सहायक शिक्षक संगठन के द्वारा कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों से शिकायत की गई थी। शिकायत पश्चात कमिटी के माध्यम से जाँच कराई गई। जाँच में 23 ऐसे सहायक शिक्षक मिले जो पदोन्नति हेतु अपात्र थे अथवा जिनकी वरिष्ठता नीचे क्रम में होनी चाहिए थी। जाँच उपरांत सभी 23 सहायक शिक्षकों की पदोन्नति को निरस्त कर दी गई है। वहीँ वरिष्ठता से प्रभावित प्रदेशभर के सहायक शिक्षक प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की गणना की मांग कर रहे है। लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ट्रांसफर से प्रभावित शिक्षक खासे परेशान है। 

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वरिष्ठता निर्धारण के प्रमुख तथ्य -

प्रदेश में वरिष्ठता निर्धारण में अभी भी लगातार अनियमितता बनी हुई है। जब से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षक एलबी संवर्ग की पदोन्नति शुरू हुई है तब से वरिष्ठता निर्धारण में पुरे प्रदेश में विवाद की स्थिति निर्मित होते आ रही है। यही कारण है कि सही समय में पदोन्नति नहीं हो पाई और मामला हाईकोर्ट में चली गई। फिलहाल राहत की बात यह है कि प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति में स्टे नहीं होने के कारण पदोन्नति जारी है। वरिष्ठता निर्धारण के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण बिंदु - 

1. ऐसे सहायक शिक्षक जो संविलियन से पहले स्वयं के व्यय पर एक जनपद से दूसरे जनपद अथवा एक जिला से दूसरे जिला में स्थानांतरण कराएं है , उनकी वरिष्ठता की गणना नियमानुसार नए जनपद में कार्यभार तिथि से मानी जाएगी। अर्थात नियोक्ता बदलने पर वरिष्ठता प्रभावित होगी। प्रशासनिक स्थानांतरण पर वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। 

3.  ऐसे सहायक शिक्षक जो संविलियन के पश्चात जिला के अंदर ही एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण कराएं है उनकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। ध्यान रहे संविलियन पश्चात् जिला के अंदर ट्रांसफर कराने से नियोक्ता अर्थात जिला शिक्षा अधिकारी नहीं बदलती। जिस कारण वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। 

4. संविलियन पश्चात एक जिला से दूसरे जिला में स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण कराने से वरिष्ठता प्रभावित होगी। यहाँ नियोक्ता अर्थात जिला शिक्षा अधिकारी बदल रहा है , जिस कारण वरिष्ठता जाएगी और नए जिले में कार्यभार तिथि से वरिष्ठता की गणना होगी। प्रशासनिक स्थानांतरण में वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। 

निम्न शिक्षकों की पदोन्नति हुई निरस्त ,, देखें सूचि - 

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