पदोन्नति स्टे - हाईकोर्ट में आज से होगी बहस , स्टे पर सस्पेंस बरकरार Chhattisgarh School Education Department - Hearing will be held in High Court Bilaspur regarding stay in promotion

शिक्षा विभाग पदोन्नति - पदोन्नति में स्टे के सम्बन्ध में आज होगी पुनः सुनवाई Chhattisgarh School Education Department - Hearing will be held in High Court Bilaspur regarding stay in promotion

a2zkhabri.com बिलासपुर - प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की नजर पदोन्नति के सम्बन्ध में एक बार फिर हाईकोर्ट में होने जा रहे आज के सुनवाई पर टिकी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार 12 जुलाई से पदोन्नति के विरूद्ध जितने भी याचिका लगे है उन पर बहस होगी। वही स्टे हटेगी या आगे भी जारी रहेगी अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी या सम्भावना नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जारी पदोन्नति प्रक्रिया के विरुद्ध कई अलग - अलग कारणों से करीब 19 शिक्षकों ने याचिका दायर किया है। इस मुद्दे पर करीब हाईकोर्ट में 6 माह से सुनवाई चल रही है लेकिन अभी तक पदोन्नति से स्टे हट नहीं पाई है। 

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20 वर्षों से नहीं हुई है पदोन्नति - प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ऐसे शिक्षक है जिनकी सेवा अवधि 20 से भी अधिक वर्ष की हो गई है उसके बाद भी पदोन्नति नहीं हुई है। हालाँकि राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में 01 जुलाई 2018 से संविलियन के बाद सेवा अवधि की गणना कर रही है। लेकिन शिक्षकों को कुल सेवा अवधि की गणना करें तो 20 से अधिक वर्ष होने के बाद भी हजारों शिक्षक पदोन्नति से वंचित है। वही राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार तीन वर्ष में पदोन्नति दी जा रही थी , लेकिन नियमों और पदोन्नति प्रक्रिया में कई विसंगति के कारण पदोन्नति प्रक्रिया हाईकोर्ट में जाकर उलझ गई है। 

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प्राथमिक प्रधान पाठक , शिक्षक एवं मिडिल एचएम के पदों में हो रही है पदोन्नति - स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जारी पदोन्नति प्रक्रिया के तहत सहायक शिक्षक एलबी संवेग को प्राथमिक शाला प्रधान पाठक , उच्च वर्ग शिक्षक और शिक्षक एलबी संवर्ग को मिडिल स्कूल प्रधान पाठक बनाया जा रहा है। प्रदेश के लाखों सहायक शिक्षक 20 - 20 सालों से पदोन्नति का इन्तजार कर रहे है। संविलियन के बाद तीन वर्ष के सेवा अवधि में पदोन्नति हो रही है। हालाँकि पदोन्नति प्रक्रिया में विवाद के कारण हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। जिसकी अगली सुनवाई 12 जुलाई  को होने वाली है। 

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पदोन्नति हेतु रिक्त पदों की सूचि जारी -  स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार एलबी संवर्ग के शिक्षकों को 5 वर्ष के बजाय तीन वर्ष के सेवा अवधि में पदोन्नति दी जा रही थी। लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हो गई और शिक्षकों की सेवा अवधि चार वर्ष हो गई। लेकिन अभी तक पदोन्नति का रास्ता क्लीयर नहीं हुआ है। हालाँकि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा रिक्त पदों की संख्या जारी कर दी गई है। 

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30 हजार पदों में होगी पदोन्नति - स्कूल शिक्षा विभाग से जो आंकड़े जारी हुए है उसके अनुसार लगभग 30 से 35 हजार शिक्षकों की पदोन्नति होनी है। विभाग ने जिलावार प्राथमिक प्रधान पाठक एवं मिडिल स्कूल प्रधान पाठक के रिक्त पदों की संख्या जारी कर दी है। जिलावार रिक्त पदों की संख्या को आप नीचे डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते है।

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रिक्त पदों की सूचि देखें 👇- 

प्राथमिक शाला की स्थिति - जारी सूचि अनुसार प्राथमिक प्रधान पाठक के कुल 19161 पद रिक्त है , वही 10677 पदों में कार्यरत है। राज्य में कुल प्राथमिक प्रधान पाठक के कुल 29838 पद स्वीकृत है। 

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मिडिल स्कूल की स्थिति - मिडिल स्कूल में प्रधान पाठक के कुल 5618 पद रिक्त है , वही 7924 पदों में कार्यरत है। कुल मिडिल प्रधान पाठक के पदों की स्वीकृत संख्या 13542

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