छुट्टी के दिन जारी हो गए प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदस्थापना सूचि , हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का लगा रहे आरोप Primary Head Masters Promotion List Released In The Last Date
a2zkhabri.com कबीरधाम - कबीरधाम जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राथमिक प्रधान जारी पदोन्नति सूचि विवाद में पड़ गया है। कई शिक्षक संगठन के शिक्षक नेताओं ने डबल स्नातक मुद्दा सहित हाईकोर्ट के आदेश का अवमानना लगा रहे है। ज्ञात हो कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा 07 से 09 फरवरी तक प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति हेतु काउंसलिंग कराया गया था। इसी बीच बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा स्टे खबर आ गई हालाँकि अभी भी स्टे आदेश हाईकोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुए है। लेकिन अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव ने पदोन्नति प्रक्रिया की पुष्टि कर चुके है।
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बैक डेट में जारी हुए पदोन्नति सूचि - हाईकोर्ट द्वारा स्टे देने के खबर के बीच जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम द्वारा बैक डेट में पदोन्नति सूचि जारी करने का आरोप लगा है। इस सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संपर्क की गई तो उन्होंने छुट्टी में रहने और हाईकोर्ट द्वारा स्टे के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं होने की बात बताई। पुरे प्रदेश में लगभग 30 हजार शिक्षकों की पदोन्नति होनी है। पदोन्नति के सम्बन्ध में वरिष्ठता निर्धारण हेतु कोई स्पष्ट नियम नहीं होने के आधार पर याचिका लगाईं गई है। अगली सुनवाई 21 फरवरी को होनी है। वही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश की कई जिलों के शिक्षकों ने प्रशंशा की है तो वही कई संगठन ने भरष्टाचार का आरोप लगाया है।
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छुट्टी के दिन भी खुले रहे दफ्तर - कबीरधाम जिले में शनिवार को छुट्टी के दिन भी बीइओ दफ्तर खुले रहे। प्रमोशन पाकर हेडमास्टर बने 867 शिक्षकों हड़बड़ी में पोस्टिंग ऑर्डर / पदस्थापना आदेश बांट दिए गए। कवर्धा बीईओ आफिस शनिवार को सुबह 10 बजे से ही खुल गया था। वही देर शाम तक पंडरिया बीइओ दफ्तार शिक्षकों की भीड़ जमा थी। पदोन्नति आदेश बांटने के सन्दर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने छुट्टी में रहने और स्टे के सम्बन्ध में जानकारी नहीं होने की बात कही।
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छुट्टी के दिन आदेश बांटना भ्रष्टाचार - छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे का कहना है कि कबीरधाम जिले में दोहरे स्नातक वाले शिक्षकों को पदोन्नति में शामिल नहीं किया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ के सभी बाकी जिलों में उन्हें शामिल किया गया है। हाईकोर्ट से पदोन्नति प्रक्रिया पर स्टे लगने के बाद भी एकाएक शनिवार को छुट्टी के दिन पदोन्नत शिक्षकों को आदेश पत्र जारी करना भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला है। वही वीरेंद्र दुबे ने कहा कि इतनी हड़बड़ी करने की क्या वजह है , इस बात की जाँच होने चाहिए।
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पदोन्नति नियम में विसंगति ,, याचिकाकर्ता - याचिकाकर्ता व छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन कोंडागांव के जिला उपाध्यक्ष (हालाँकि अब उन्हें संघ से बाहर कर दिया गया है ) नीलम कुमार मेश्राम ने बताया कि जो पदोन्नति हो रही है , उसके नियमों में विसंगति है। बताया कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षक सेवा संवर्ग 2019 के नियम 15 के तहत 5 साल तक अनुभव रखने वाले सहायक शिक्षक हेडमास्टर प्राथमिक स्कूल और शिक्षक के पद पर पदोन्नति के पात्र है। उक्त नियम को शिथिल कर अनुभव को 3 वर्ष किया गया है। उन्होंने बताया की नियम में एलबी कैडर की वरिष्ठता निर्धारण की कोई नियम नहीं है। जिस कारण से अलग - अलग वरिष्ठता निर्धारण हो रही है। जो संविधान की धारा 14 , 16 का उल्लंघन है। उदाहरण जैसे दुर्ग में 01 जनवरी 2022 की स्थिति में पदोन्नति दी जा रही बस्तर में 01 अप्रैल 2021
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