पदोन्नति हेतु वरिष्ठता निर्धारण सूचि से असमंजस में सहायक शिक्षक , सभी जिलों में अलग - अलग नियम Assistant Teacher Confused With Seniority Determination For Promotion , Different Ruls In All District

राज्य में वरिष्ठा निर्धारण हेतु स्पष्ट निर्देश नहीं , कही स्थानांतरण वालों को मिल रहा लाभ तो कही नहीं , स्थानांतरण वाले शिक्षक असमंजस में Assistant Teacher Confused With Seniority Determination For Promotion , Different Ruls In All District 

a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में सहायक शिक्षक  एवं शिक्षक एलबी संवर्ग की पदोनति प्रक्रिया जारी है। पदोन्नति प्रक्रिया में सबसे ज्यादा परेशान या कन्फ्यूजन ऐसे शिक्षक हो रहे है जिन्होंने अपने सेवा काल में संविलियन से पहले या संविलियन के बाद स्थानांतरण कराया हो। क्योंकि अभी तक मिली जानकारी अनुसार वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य कार्यालय से स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुए है। कई जिलों में जारी सूचि अनुसार स्थानांतरण वाले शिक्षकों को भी वरिष्ठता का लाभ मिल रहा है , वही कई जिलों में स्थानांतरण से आये शिक्षकों को वरिष्ठता का लाभ नहीं मिल रहा। इस तरह से ट्रांसफर कराने वाले शिक्षक कन्फ्यूज हो जा रहे है। 

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कैसे हो रही है वरिष्ठा का निर्धारण - अभी तक के कई जिलों में जो शिक्षकों की प्राथमिक और अनंतिम वरिष्ठता सूचि जारी हुई है उसके अनुसार कई जिलों में शिक्षकों का वरिष्ठा का निर्धारण संविलियन तिथि 01.07.18 से कर रहे है वही कई जिलों में जिस शिक्षक का स्थानांतरण हुआ है उनका वरिष्ठता ट्रांसफर पश्चात कार्यभार तिथि से कर रहे है। लकिन कई जिलों में ट्रांसफर से आए शिक्षकों का वरिष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है,  जबकि कई ट्रांसफर से आए शिक्षकों का वरिष्ठा चला गया है। कुलमिलाकर कहा जाए तो कई जिलों  अब स्पष्ट नीति  साथ हो रहे अन्याय के कारण कोर्ट में जाने की बात कर रहे है। 

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पंचायत विभाग में कैसे होता था वरिष्ठता निर्धारण - यदि संविलियन के पहले की बात की जाए तो सहायक शिक्षकों की स्थानांतरण एक जनपद से दूसरे जनपद में होने पर वरिष्ठता चली जाती थी। लेकिन कई जिलों में अभी जारी सूचि अनुसार पंचायत विभाग के स्थानांतरण को न मानते हुए प्रथम नियुक्ति तिथि से ही वरिष्ठा दी जा रही है। जबकि कई जिलों में पूर्व के स्थानांतरण के आधार पर वरिष्ठता दी जा रही है। इस तरह से एक ही राज्य में अलग - अलग नियम चल रहे है। जिससे प्रदेश के स्थानांतरित सहायक शिक्षक अपने वरिष्ठा निर्धारण को लेकर परेशान हो रहे है। 

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संविलियन पश्चात् स्थानांतरण होने पर कैसे होगी वरिष्ठता का निर्धारण - कई अनुभवी शिक्षकों से चर्चा करने के बाद पता चला है कि यदि स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन पश्चात् सहायक शिक्षकों की जिला के बाहर ट्रांसफर हुआ है तो वरिष्ठता जाएगी , लेकिन ऐसे सहायक शिक्षक जिन्होंने संविलियन पश्चात अपना स्थानांतरण जिला के अंदर ही  कराया है तो उनकी वरिष्ठता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी जानकारी अभी तक वरिष्ठ शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त हुई है। हालाँकि जब अंतिम वरिष्ठता सूचि जारी होगी तभी इस बात की पुष्टि होगी। क्योंकि अभी कई जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अलग - अलग तरह से वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में आदेश जारी हुए है। 

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ट्रांसफर वाले शिक्षक कोर्ट जाने की तैयारी में - सोशल मिडिया में चल रही ख़बरों के अनुसार ऐसे शिक्षक जो स्थानांतरण कराएं है और उनकी वरिष्ठता का निर्धारण ट्रांसफर तिथि से किया जा रहा है , ऐसे कई शिक्षक सामूहिक रूप से हाईकोर्ट में अपील करने की बात कर रहे है। वही आने वाले दिनों में सैकड़ों शिक्षक वरिष्ठता निर्धारण के समबन्ध में हाई कोर्ट जाते हुए दिखेंगे। 

स्कूल शिक्षा विभाग को भी पदोन्नति के समबन्ध में वरिष्ठता निर्धारण में पुरे राज्य में एकरूपता रहे इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। डीपीआई से संविलियन के पहले  संविलियन के बाद  जिला के बाहर कराये ट्रांसफर से सम्बंधित स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करनी चाहिए ताकि शिक्षकों में मन  के अंदर, जिला  ट्रांसफर कराने वाले शिक्षकों के वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी स्पष्ट निर्देश जारी कर सभी शिक्षकों के दुविधा को दूर करनी चाहिए। 

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