लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ का आदेश जारी , हाई एवं हायर सेकेंडरी के सभी छात्रों से लेनी होगी फीस, देखें मदवार शुल्क विवरण CG Govt. Fees Of High And Higher Secondary Student Fixed , Order Issued From Sanchalnaalay
a2zkhabri.com रायपुर - लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने प्रदेश में संचालित समस्त विद्यालयों (हाई एवं हायर सेकेंडरी ) में शिक्षा सत्र 2021 - 22 हेतु छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण कर दी है। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के कारण सभी शिक्षण संस्थानों के बंद होने के कारण छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों से किसी भी प्रकार से शुल्क लेने पर पाबंदी लगा दी गई थी। 02 अगस्त से अब स्कूल नियमित रूप से खुल गए है , जिस कारण से अब छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने छात्रों से फ़ीस लेने हेतु आदेश जारी कर दिए है।
संचालनालय द्वारा जारी आदेश एवं फीस निर्धारण सूचि देखें -
छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेशानुसार शैक्षणिक सत्र 2021 - 22 लिए विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु दिशा निर्देश जारी किये थे। जिसके तारतम्य में लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक / विद्या / समन्वय /2020 / 83 नवा रायपुर दिनांक 02 / 09 /2020 के द्वारा शिक्षण संस्थान बंद रहते तक किसी भी छात्र से कोई भी शुल्क नहीं लिए जाने सम्बन्धी निर्देश जारी किया गया था।
अन्य खबर इसे भी देखें -
ब्रेकिंग - प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में होगी सहायक शिक्षक एलबी की पदोन्नति।
ब्रेकिंग - प्रमोशन न होने से नाराज एलबी संवर्ग के शिक्षक छोड़ेंगे प्रभारी प्रधान पाठक के कार्य।
विदित हो कि दिनांक 26.07.2021 एवं 01.09.2021 को जारी निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त विद्यालयों को खोले जाने सम्बन्धी निर्णय लिया गया है , अतः दर्शित सूचि अनुसार विद्यालयों में शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है -
शुल्क स्तर राशि का विवरण - हाई / हायर सेकेंडरी
कार्यकलाप शुल्क - 50 रु. / 50 रु.
निर्धन छात्र सहायता निधि - 10 रु. / 10 रु.
विज्ञान क्लब निधि - 10 रु. / 10 रु.
संचालनालय द्वारा जारी आदेश नीचे डाउनलोड करें -
0 Comments