संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने स्कूलों को खोलने हेतु निर्देश किये जारी CG School Reopening Latest Breaking News
a2zkhabri.com बिलासपुर - प्रदेश में 16 जून से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारीयों को आदेश जारी कर स्कूल को खोलने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। विद्यालयों में कार्यरत 100 % शिक्षकों / कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। उपस्थिति के दौरान कोरोना के गाइडलाइन का अच्छे से पालन करना अनिवार्य होगा।
संयुक्त संचालक द्वारा जारी आदेश डाउनलोड करें -
कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा जारी आदेशानुसार नीचे दिए गए सभी बिंदुओं का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा -
1. स्कूलों में शिक्षकों एवं अन्य स्टाफों की 100 फीसदी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए.बच्चों की उपस्थिति अभी आगामी आदेश तक प्रतिबन्ध रहेगी।
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2. विद्यालय के संस्था प्रमुख द्वारा सौपे गए समस्त कार्य।
3. शाला भवन परिसर की साफ सफाई एवं रंगरोगन का कार्य।
4. आंगनबाड़ी, प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल , हाई स्कूल में समन्वय बनाकर पहली, छठवीं एवं 8 वीं क्लास में बच्चो की शतप्रतिशत दाखिला
5. प्रवेशित बच्चों की शिक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री।
6. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, राशन वितरण की ऑनलाइन प्रविष्टि। वितरण पंजी में विद्यार्थियों के हस्ताक्षर अवश्य लिए जाएँ।
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7. प्रवेशित छात्रों के पास यदि स्मार्टफोन है तो व्हाट्सप्प के माध्यम से पढ़ाई कराना सुनिश्चित करें।
8. नव नियुक्त कर्मचारियों का नामांकन प्रपत्र तैयार कराकर सेवा पुस्तिका, सीपीएस बुक आदि का संधारण कराना।
9. cgschool.in पोर्टल पर शिक्षक जानकारी को अद्यतन करना। दिवंगत, सेवानिवृत कर्मचारियों के नाम विलोपित कर नए नियुक्त कर्मचारी का नाम जोड़ा जाये।
10. आमा राइट प्रयोजना कार्य को पूर्ण कराया जाए।
11. भण्डार क्रय नियम के अनुसार शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से समग्र शिक्षा से प्राप्त राशि का उपयोग किया जाए।
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12. स्थानीय कक्षा उत्तीर्ण सभी छात्रों को शीघ्र प्रगति पत्रक उपलब्ध करावें।
13. यु डाइस प्रविष्टि तत्काल पूर्ण करें।
14. छात्र वृत्ति, जाती प्रमाण पत्र आदि कार्य अविलम्ब पूर्ण किया जाए।
15. राज्य परियोजना से प्राप्त पुस्तकों के माध्यम से ऑनलाइन अभ्यास कार्य कराया जाए।
16. सेतु पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में सभी निर्देशों का पालन करना।
17. महतारी दुलार योजना का क्रियान्वयन करना।
18. विभाग के अंतर्गत सभी कर्मचारियों के सेवा पुस्तिका का प्रमाणीकरण/ सतयापन कराना।
आदेश नीचे डाउनलोड करें -
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