42 दिनों के बाद जिला अनलॉक , शराब दुकान समेत सभी दुकानें खुलेंगी शाम 06 बजे तक Bilaspur CG Lock Down Breaking News
a2zkhabri.com बिलासपुर एवं मुंगेली - 42 दिनों के बाद आज से बिलासपुर जिला अनलॉक हो जायेगा। माल, सब्जी , मंडी, शराब दुकानें, सेलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर समेत अन्य सभी दुकानों के ताले खुल जायेंगे। इससे पूर्व शहर के बड़े बाजारों में स्थित दुकानों को आड , ईवन पद्धति से खुलने का आदेश जारी हुआ था। लेकिन पहले ही दिन उक्त ब्यवस्था धरी के धरी रह गई और पहले ही दिन सारी दुकानें खुल गई।
आदेश डाउनलोड करें -
लाकडाउन चौथे चरण में कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने एक आदेश जारी कर आड - इवन के तहत दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी। नगरीय निकाय को सारी जिम्मेदारी दी थी लेकिन पहले ही दिन नगर निगम बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई नतीजा यह रहा कि अब सारी दुकानों को एक साथ खोलने की अनुमति जारी हो गई। 42 दिनों के शहर के सभी दुकानों के आलावा सब्जी बाजार, सेलून, स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर , पान, सिगरेट, ठेला चौपाटी , चाट, समोसा, गुपचुप, फ़ास्ट फ़ूड इत्यादि सभी दुकाने खुल जाएँगी।
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ये रहेंगे बंद -
1. स्कूल, कालेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। कोचिंग क्लासेस सहित अन्य शैक्षणिक गतिविधियां प्रतिबन्ध रहेंगी।
2. स्विमिंग पूल, क्लब , सिनेमा हाल, थियेटर, मल्टी प्लेक्स व मैरिज हाल को भी बंद रखा जायेगा।
3. सभी प्रकार की धरना, जुलुस, सभाएं, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनितिक आयोजन प्रतिबन्ध रहेगा।
4. रेसार्ट तथा धार्मिक स्थल , सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल व अन्य सार्वजनिक स्थल , समूह आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
अंत्येष्टि एवं शादी के नियमों में हुआ बदलाव - संक्रमण काल को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूर्व में शादी एवं अंत्येष्टि को लेकर सख्त नियम बनाये थे। इसके तहत सिर्फ 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी थी। अब नियमों में बदलाव के साथ ही शादी एवं अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रमों में छूट दी गई है। जारी आदेश अनुसार अब अंत्येष्टि में 20 लोग और शादी में 50 लोगो को शामिल किया जा सकता है। शादी को अब घर के साथ ही होटल के कमरों में भी किया जा सकता है।
रविवार पूर्ण लाकडाउन एवं नाईट कर्फ्यू जारी - पहले की तरह ही रविवार को पूर्ण लाकडाउन रहेगा। इस दौरान डेयरी के अलावा दवाई दुकान, पेट्रोल पम्प ही संचालित की जा सकती है। अन्य व्यापारिक गतिविधिया पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगी। बुधवार से नियमित रूप से दुकाने शाम 06 बजे तक खुल जाएंगी। वही पूर्व की भांति शाम 06 बजे से नाइट कर्फ्यू जारी हो जायेगा। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करना होगा। नियमों के उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा।
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