मृत शासकीय कर्मचारियों के सभी लंबित प्रकरण को तत्काल निराकरण करने निर्देश जारी Instructions Issued To Resolve All Pending Cases Of Deceased Government Employees

मृत शासकीय कर्मचारियों के देय स्वत्यों के त्वरित निराकरण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया निर्देश DEO Instructions Issued To Resolve All Pending Cases Of Deceased Government Employees 

a2zkhabri.com कवर्धा - कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम ने मृत शासकीय कर्मचारियों के विभिन्न लंबित प्रकरणों एवं तत्काल कोरोना वायरस के कारण अपनी जान गवाने वाले शिक्षकों के सन्दर्भ में आदेश जारी कर अनुकम्पा नियुक्ति सहित अन्य वित्तीय मामले को तत्काल निराकरण करने निर्देश जारी कर दिए है। ज्ञात हो की कबीरधाम जिला सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी सैकड़ों शिक्षकों ने पिछले एक वर्ष में ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित होकर अपनी जान गवाएं है। 

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जारी आदेशानुसार सर्व आहरण संवितरण अधिकारी , विकास खंड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य उच्च. मध्य. विद्यालय जिला कबीरधाम को निर्देशित किया  सम्बंधित दिवंगत कर्मचारियों के अनुग्रह राशि का भुगतान उनके निवास स्थान में जाकर त्वरित करें। तथा अन्य स्वत्यों जैसे समूह बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि, भविष्य निधि उपादान, अर्जित अवकाश नगदीकरण की भुगतान त्वरित किया जाए। साथ ही पात्रतानुसार स्वयं रूचि लेकर अनुकम्पा नियुक्ति सम्बन्धी आवेदन तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन कराना सुनिश्चित करवाएं। 

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शासकीय सेवकों के मृत उपरांत मिलने वाले हित लाभ एवं अन्य सुविधाएँ - सेवा के दौरान शासकीय कर्मचारियों की आकस्मिक निधन हो जाने पर परिवार के भरण पोषण हेतु विभिन्न हित लाभ दिए जाते है , जिसे आप नीचे विभिन्न बिंदुओं में देख सकते है - 

1. एग्रेशिया राशि/ अनुग्रह राशि - शासकीय कर्मचारियों के मृत्यु उपरांत तत्काल 50000 (पचास हजार ) राशि उनके आश्रित को तत्काल मृत कर्मचारी के घर जाकर उपलब्ध कराया जाता है। 

2. अर्जित अवकाश नगदीकरण अधिकतम 240 दिन का वेतन महंगाई भत्ते  सहित भुगतान। 

3. परिवार पेंशन तथा उपादान का भुगतान। 

4. अंशदायी पेंशन योजना/ सीपीएस उपादान का भुगतान नियमानुसार किया जाता है। 

5. सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि का भुगतान नियमानुसार किया जाता है। 

6. समूह बीमा के अंतर्गत जमा राशि का भुगतान किया जाता है। 

7. अनुकम्पा नियुक्ति - मृत शासकीय सेवक के वैध उत्तराधिकारी को योग्यता अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान  है। यदि किसी पुरुष कर्मचारी की मृत्यु होती है तो अनुकम्पा नियुक्ति हेतु क्रमशः पात्रता पत्नी, फिर बड़े पुत्र या पुत्री को जाता है। 

अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज - अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निम्न दस्तावेज की आवश्यकता होती है - 

1. मृत शासकीय सेवक का मृत्यु प्रमाण पत्र। 

2. सेवा पुस्तिका का नॉमिनी प्रपत्र। 

3. सेवा पुस्तिका की परिवार सूचि। 

4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी का अनुमोदन प्रपत्र। 

5. शपथ पत्र - 1. परिवार का भरण पोषण 2. परिवार में कोई शासकीय सेवा में नहीं है। 

6. नौकरी हेतु परिवार के सदस्यों की सहमति पत्र। 

7. नौकरी पाने परिवार के सदस्य का समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र। 

8. जाति प्रमाण पत्र। 

9. निवास प्रमाण पत्र। 

10. आधार कार्ड की छाया प्रति। 

नोट - अन्य सभी जानकारी जैसे - अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र , घोषणा पत्र , वचन पत्र , कार्यालय प्रमुख का प्रमाणीकरण सहित अन्य सभी आदेश की कॉपी हेतु नीचे दिए गए लिंक से सीधे डाउनलोड करें। 

विभिन्न आदेश एवं आवश्यक दस्तावेज की कॉपी यहाँ देखें। 

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