RTE / शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा , 22 मार्च से 22 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित RTE , Right To Education Act Online Admission 2021 - 22

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा , ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ , 22 मार्च  अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन तिथि Right To Education Act Online Admission 2021 , CG Education Portal RTE Online Application Apply Form 2021 - 22 , RTE Online Admission CG 2021 - 22 

a2zkhabri.com रायपुर - हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे इस a2zkhabri.com पोर्टल , वेबसाइट पर पुनः स्वागत है। आज के इस पोस्ट में हम आप लोगो को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने की जानकारी लेकर आये है। यदि आप भी अपने बच्चों को प्रदेश के किसी भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते है तो नीचे दिए गए सभी जानकारी को फालों कर अपने बच्चों का निःशुल्क एडमिशन / मुफ्त शिक्षा  प्राइवेट स्कूलों में करा सकते है। 

अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा ( नर्सरी से 12 वीं तक ) तक दिलाने के इच्छुक पालक कृपया इस पोस्ट  पढ़ें क्योंकि इस पोस्ट में आवश्यक अर्हता सहित आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई है। उक्त जानकारी को अच्छे से समझने के बाद ही आप अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करा सकते है। 

RTE के तहत मुफ्त शिक्षा क्या है - शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 (लागू 2010 ) के तहत प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों के 25 प्रतिशत शीटों पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। उक्त 25 प्रतिशत बच्चों के सम्पूर्ण खर्च का वहन राज्य सरकार करती है। माता , पिता अथवा पालक को शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। 

प्रवेश हेतु निर्धारित आयु - 

नर्सरी - 3 से 4 वर्ष के बच्चे 

केजी 1 - 5 से 5 साल के बच्चे 

पहली - 5 से 6.5 वर्ष के बच्चे। 

प्रवेश  हेतु आवश्यक दस्तावेज - 

     बच्चे का फोटो 

     बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र 

     बच्चे का आधार कार्ड 

     माता , पिता का आधार कार्ड 

     बिजली बिल 

     अंत्योदय कार्ड / राशन कार्ड 

            अथवा 

गरीबी रेखा सर्वे सूचि 2002 ग्रामीण या 2007 शहरी में माता पिता का नाम होना चाहिए। 

            अथवा 

सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना सूचि 2011 में पालक का नाम होने चाहिए। 

👉शारीरिक रूप से अक्षम हो तो अक्षमता प्रमाण पत्र। 

👉अनु.जाति, जनजाति हो तो तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। 

आवेदन की तिथि - 

ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भिक तिथि - 22 मार्च 2021 से 

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि - 22 अप्रैल 2021 तक। 

ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें - आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विभागीय वेबसाइट - RTE पोर्टल पर जाना होगा पोर्टल पर जाने के लिए गूगल में - cg rte portal सर्च करें। सर्च करने के बाद RTE Portal (शिक्षा का अधिकार ) Education Portal को ओपन करें। 

               अथवा 

आप नीचे दिए लिंग से डायरेक्ट आवेदन वाले पेज में जा सकते है। 

👉आवेदन करने के लिए यहाँ ओपन करें। 

अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई देंगे - 

     नया आवेदन भरें। 

     RTE आवेदन में संसोधन करें। 

     RTE आवेदन की स्थिति देखें। 

     भरे हुए आवेदन प्रिंट करें। 

अब आपको पहले ऑप्शन नया आवेदन भरें को ओपन करना होगा। उक्त ऑप्शन को ओपन करते ही आपके सामने शिक्षा के अधिकार 2009 अधिनियम 12 (1) C के तहत आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा। जिसमे चाही गई सभी जानकारी को सही - सही भरकर आवेदन को सब्मिट कर देना है। 

नोट- यदि आप स्वयं आवेदन नहीं भर सकते तो नजदीकी कम्प्यूटर सेंटर में जाकर ऑनलाइन आवेदन करवा सकते है। 

निवेदन - कृपया इस जानकारी को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें ताकी गरीबों के बच्चे भी अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकें ,,,, धन्यवाद। 

अन्य प्रमुख जानकारी - 

शिक्षकों की एक और पदोन्नति सूचि जारी। 

बच्चों की छुट्टी , लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य। 

महंगाई भत्ता होली से पहले होगा जारी , 7th Pay Commission 

अब ऑनलाइन होंगे सभी एग्जाम , आदेश जारी। 

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