कोरोना गाइडलाइन जारी , धारा 144 सहित अनेकों कार्यों में लगा प्रतिबन्ध CG Corona Breaking , New Guide Line 2021

कोरोना ब्रेकिंग- धारा 144 लागू , शादी, सामाजिक कार्य, राजनितिक कार्य एवं त्यौहार सहित अन्य कार्यों में प्रतिबन्ध लागू  CG Corona Breaking , New Guide Line 2021 

a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में कोरोना के बढ़ते रफ़्तार के बीच अब जिला प्रशासन द्वारा कोरोना के सन्दर्भ में सख्त गाइडलाइन जारी होना प्रारम्भ हो गया है। आज जिला दंडाधिकारी गौरेला-पेंड्रा-मरवाही द्वारा कोरोना के सन्दर्भ में नया गाइडलाइन जारी किया गया है। जिसमे धारा 144 सहित विभिन्न सामाजिक, राजनितिक, धार्मिक कार्यों में प्रतिबन्ध लागू किया गया है। 

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ज्ञात हो कि श्री सुब्रत साहू गृह सचिव ने जिला कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने आदेश जारी किये थे। गौरेला - पेंड्रा - मरवाही कलेक्टर नम्रता गाँधी ने होली, रंगपंचमी, गुडफ्राइडे, ईस्टर , रमजान एवं चैत्र नवरात्री सहित अन्य कार्यों के मद्देनजर जिला में धारा 144 लागू कर दिया है। जिसके तहत अब सामूहिक कार्यक्रमों में 5 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही सामाजिक, धार्मिक, राजनितिक,  अन्य कार्यों में प्रतिबन्ध लगा दिया है। 

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शादी सहित अन्य कार्यों के लिए लेनी होगी अनुमति - जारी आदेश अनुसार शादी, अंत्येष्टि व दशगात्र में 50 से अधिक लोग उपस्थित नहीं हो सकते साथ ही इन कार्यों के लिए जिला कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर एवं एसडीएम से अनुमति प्राप्त करनी होगी। 

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होलिका दहन के कार्यक्रम में सेनेटाइजर का उपयोग, फिजिकल डिस्टेंसिंग , कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सिर्फ 5 लोगो की ही उपस्थिति होगी। सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर सीधे 500 रु. जुर्माना भरना पड़ेगा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार यदि कोई संक्रमित व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता और स्वास्थ्य कर्मियों को जानकारी नहीं देता है तो उनके खिलाफ क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी। 

नई कोरोना गाइडलाइन के प्रमुख बिंदु - 

1. सार्वजिक जगहों पर मास्क, सेनेटाइजर एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का उपयोग नहीं करने पर 500 रु. जुर्माना सख्ती  वसूली किया जाएगा। 

2. होली मिलन सहित अन्य सभी सार्वजानिक कार्यक्रम आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। 

3. धारा 144 लागू  पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होने पर कार्यवाही की जाएगी। 

4. पर्यटन स्थलों पर आम जनताओं के लिए आगामी आदेश तक प्रवेश वर्जित रहेगा। 

5. समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद , मेला आदि आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगी। 

6. विवाह, अंत्येष्टि एवं दसगात्र में 50 से अधिक लोग इकठ्ठा नहीं हो सकते। उक्त कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार अधिकारी से आदेश लेना अनिवार्य होगा। 

7. सभी प्रकार के धरना, रैली , जुलुस सभी प्रतिबंधित रहेगी। 

8. दोपहिया एवं चारपहिया वाहन में क्रमशः 2 एवं 4 व्यक्ति ही बैठ सकते है। 

9. डीजे नंगाड़ा सहित अन्य सभी ध्वनि विस्तारक यन्त्र बंद रहेंगे। 

10. बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिवस होम क्वारंटाइन में रहना होगा। 

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