ब्रेकिंग - शिक्षकों को पुरानी पेंशन हेतु हाई कोर्ट ने दिया निर्देश Shikshakon Ko Milegi Purani Pension , High Court Ne Diye Adesh
a2zkhabri.com बिलासपुर - 22 साल पूर्व नियुक्त शिक्षाकर्मियों के संविलियन होने के बाद अब उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के बजाय नए योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका कर्ताओं को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का आदेश दिया है।
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राजेंद्र प्रसाद पटेल सहित अन्य की नियुक्ति वर्ष 1998 से शिक्षाकर्मी के पद पर हुई थी। तब से याचिकाकर्ता लगातार सेवाएं दे रहे है। 2018 में राज्य शासन ने इनका संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को इसी वर्ष से पेंशन योजना का लाभ दिया गया।
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स्कूल शिक्षा विभाग ने याचिका कर्ताओं की सहमति के बगैर ही नई पेंशन स्कीम के तहत उनके वेतन में से कटौती शुरू कर दी। उनकी सेवा की गणना भी 2018 से की गई है। इस पर उन्होंने अपने वकील संजीव वर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसमें बताया गया कि नई पेंशन योजना 2004 से लागू है , जबकि याचिकाकर्ता 1998 से कार्यरत है।
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दायर याचिका अनुसार किसी भी नियुक्ति में सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति से की जाती है। लेकिन याचिकाकर्ताओं के लिए इस नियम को भी दरकिनार कर दिया गया है। प्राविधान के अनुसार नई पेंशन योजना का लाभ देना गलत है।
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याचिकाकर्ताओं के द्वारा 1976 की पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने की मांग की गई है। सुनवाई के बाद जस्टिस पी सैम कोशी ने शिक्षा विभाग ने आदेशित किया है कि नियमानुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।
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