सयुक्त संचालक का जिला शिक्षा अधिकारीयों को पदोन्नति प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश जारी, शिक्षक एलबी संवर्ग को झटका पदोन्नति हेतु एलबी संवर्ग का नाम नहीं CG School Shiksha Vibhag Promotion Detail , Promotion List 2021
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संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को जो लेटर जारी हुए है उसमे नियमित उच्च वर्ग शिक्षक / प्रधान पाठक प्राथमिक शाला( स्नातक , स्नातकोत्तर)/ प्रशिक्षित ई , टी संवर्ग से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला ई , टी संवर्ग के पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव एवं रिक्त पदों की जानकारी प्रस्तुत करने कहा गया है।
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जारी आदेश अनुसार - नियमित उच्च वर्ग शिक्षक / प्रधान पाठक प्राथमिक शाला( स्नातक , स्नातकोत्तर)/ प्रशिक्षित ई , टी संवर्ग से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला ई , टी संवर्ग के पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव दिनांक 13 फरवरी 2020 एवं 13 मार्च 2020 एवं 28 जून 2020 तक चाहा गया था। दुर्ग, राजनांदगाव एवं कबीरधाम को छोड़कर अन्य जिलों से अब तक अप्राप्त है।
पदोन्नति के समबन्ध में चाहि गई सभी जानकारी को जमा नहीं करने वाले सम्बंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी विगत 5 वर्षों का गोपनीय चरित्रावली एवं संपत्ति विवरण 2016 से 2020 तक तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत अनिवार्य रूप से करने आदेशित किये है। जिन जिला शिक्षा अधिकारीयों द्वारा प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रेषित किये है , वे भी नवीन प्रस्ताव के साथ गोपनीय चरित्रावली एवं संपत्ति विवरण तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करने कहा गया है।
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संचालक द्वारा जारी आदेश अनुसार पदोन्नति प्रस्ताव एवं रिक्त पदों की जानकारी ई संवर्ग एवं टी संवर्ग की अलग - अलग जमा करने कहा गया है। जारी आदेश में एलबी संवर्ग सम्बंधित कोई भी जानकारी नहीं मांगा गया है। शिक्षक एलबी संवर्ग के शिक्षकों के हाथ एक बार फिर निराशा लगी है।
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सहायक शिक्षक एलबी 22 - 23 वर्षों से एक ही पद में है पदस्थ - संविलियन के बाद भी शिक्षक एलबी संवर्ग के शिक्षकों के साथ भेदभाव अनवरत जारी है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत बहुत से शिक्षक 22 - 23 वर्षों से एक ही पद में पदस्थ है , न तो पदोन्नति दी जा रही और न ही क्रमोन्नति। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश सौतेला ब्यवहार को इंगित कर रहा है।
एलबी संवर्ग में निराशा - पदोनति हेतु पात्र नहीं मानने से सबसे ज्यादा सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग को निराशा हाथ लगी है। सहायक शिक्षकों का ऊपर से वेतन विसंगति सहित अन्य मामले कई वर्षों से लंबित है। शिक्षा विभाग पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पदोन्नति की आस जगी थी लेकिन जारी आदेश अनुसार शिक्षक एलबी संवर्ग की पदोन्नति नहीं होगी।
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