होम लोन पर आवास योजना के तहत सब्सिडी / Home Loan Par Awas Yojna Ke Tahat Subsidy - क्या आप होम लोन लेकर घर बनाने की प्लान बना रहे है, या होम लोन के माध्यम से आप अपना घर बनवा चुके है ,और प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी लेना चाहते है, तो यह जानकारी आप लोगो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे वेबसाइट a2zkhabri.com पर स्वागत है। आज हम अपने इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोगो के लिए शासन की महत्वपूर्ण योजना होम लोन पर सब्सिडी की जानकारी लेकर आये है। यदि आप शासकीय कर्मचारी है या अन्य व्यक्ति है जो बैंक से होम लोन लेकर घर बनाने की प्लान बना रहे होंगे या फिर होम लोन ले चुके होंगे तो भी आप प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर सब्सिडी पा सकते है।
होम लोन पर कैसे सब्सिडी ले सकते है उसकी जानकारी जानने से पहले आप प्रधानमंत्री आवास योजना एवं होम लोन सब्सिडी के बारे में पहले विस्तार से जान ले।
PMAY प्रधान मंत्री आवास योजना - प्रधान मंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण स्कीम है। इस स्कीम के पीछे सभी को मकान उपलब्ध कराने की मंशा है। इस स्कीम के तहत होम लोन पर सब्सिडी दिया जाता है। इसके लिए आवेदकों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। होम लोन के साथ निम्न 4 वर्गों में होम लोन में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी हेतु आवेदन कर सकता है -
1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS
2. कम आय वर्ग अर्थात लाइट इनकम ग्रुप LIG
3. मीडियम इनकम ग्रुप MIG - 1
4.मीडियम इनकम ग्रुप MIG - 2
इनकम की सीमा-
प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत लोन का आवेदन करने के लिए - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS में आने के लिए सालाना इनकम 3 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। लाइट इनकम ग्रुप LIG के अंतर्गत आवेदन करने हेतु सालाना इनकम 3 लाख से 6 लाख के मध्य होनी चाहिए। MIG -1 के अंतर्गत आवेदन करने वालों की इनकम 6 से 12 लाख तक होनी चाहिए। इसी प्रकार MIG - 2 के अंतर्गत आवेदन करने वालों की इनकम 12 से 18 लाख के बीच रखा गया है।
PMAY के तहत होम लोन पर सब्सिडी-
- 6 लाख रूपये तक की लोन पर 6.5 फीसदी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी लोन पर मिलेगी।
- 9 लाख रूपये तक की लोन पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
- 12 लाख रूपये तक के लोन पर 3 फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ ले पाएंगे।
प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त सब्सिडी से आपके लोन के रकम घट जाते है। जिस कारण से आपके ब्याज का बोझ कम हो जाती है।
जैसे -
PMAY के तहत कैसी होगी ब्याज सब्सिडी की गणना - ब्याज सब्सिडी की गणना को आप निम्न उदाहरण से समझ सकते है -
- लोन की अधिकतम राशि 6 लाख रूपये।
- लोन लेने वाले वयक्ति की आमदनी सालाना आमदनी 6 लाख रूपये अधिकतम तक।
- ब्याज सब्सिडी दर - 6. 5 फीसदी
- लोन की वास्तविक राशि - 6 लाख रूपये।
- वास्तविक ब्याज दर - 9 फीसदी।
- मासिक क़िस्त - 5398 रूपये।
- 20 वर्षो में कुल ब्याज - 6.95 लाख रूपये।
- 6.5 फीसदी की हिसाब से ब्याज सब्सिडी राशि - 267000 रूपये।
सरकार द्वारा उक्त ब्याज सब्सिडी की राशि लोगो को उपलब्ध कराती है। उक्त राशि के आपके लोन खाते में जमा होते ही आपके लोन अमाउंट वास्तव में 6 लाख रूपये न होकर 3.33 लाख रूपये का हो जाता है।
प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त सब्सिडी पर लोन धारक को कितना फायदा होगा -
उदाहरण के रूप में -
- कर्ज लेने वाले ने 9 फीसदी सालाना पर लोन लिया। यह इस लिए घट जाती है क्योंकि ब्याज सब्सिडी की राशि लोन अकाउंट में जमा कर दी जाती है।
- जिस कारण से मासिक क़िस्त में कमी एवं ब्याज का कम बोझ पड़ता है।
- लोन की संसोधित रकम - 3.33 लाख रूपये।
- ब्याज दर 9 फीसदी।
- मासिक क़िस्त 2996 रु.
- 20 सालों में चुकाया जाने वाला कुल ब्याज - 3.86 लाख रूपये।
- मासिक क़िस्त में बचत - 2402 रूपये।
- ब्याज में कुल बचत - 309000 रु. लगभग।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम ब्याज दर निम्नानुसार होगा - जो इस स्कीम के लिए पात्र है उन्हें CLSS होम लोन की ब्याज दरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। प्रधान मंत्री आवास योजना PMAY सब्सिडी दर, सब्सिडी राशि, अधिकतम लोन राशि एवं अन्य विवरण नीचे देखिये -
1. कम आय वर्ग EWS -
अधिकतम होम लोन राशि - 3.00 लाख तक
ब्याज सब्सिडी- 6. 50
अधिकतम ब्याज सब्सिडी राशि- 276280 रु.
अधिकतम कारपेट एरिया - 30 वर्ग मीटर
2. लाइट इनकम ग्रुप LIG -
अधिकतम होम लोन राशि - 3 से 6 लाख रूपये।
ब्याज सब्सिडी- 6. 50
अधिकतम ब्याज सब्सिडी राशि- 276280 रु.
अधिकतम कारपेट एरिया - 60 वर्ग मीटर
3. मिडिल इनकम ग्रुप MIG - 1
अधिकतम होम लोन राशि - 6 से 12 लाख
ब्याज सब्सिडी- 6. 50
अधिकतम ब्याज सब्सिडी राशि- 235068 रु.
अधिकतम कारपेट एरिया - 160 वर्ग मीटर
4. मिडिल इनकम ग्रुप MIG - 2
अधिकतम होम लोन राशि -12 से 18 लाख
ब्याज सब्सिडी- 6. 50
अधिकतम ब्याज सब्सिडी राशि- 230156 रु.
अधिकतम कारपेट एरिया -200 वर्ग मीटर
होम लोन के साथ प्रधान मंत्री आवास योजना सब्सिडी हेतु ऐसे करें आवेदन - अब आप भी यदि होम लोन के साथ आवास योजना सब्सिडी का लाभ लेना चाहते है तो ऐसे करें आवेदन।
- होम लोन लेने वाले संस्थान ,बैंक से आवास योजना सब्सिडी हेतु पात्र ,अपात्र सम्बंधित चर्चा करें।
- अगर आप योग्य है तो आपका आवेदन सबसे पहले सेन्ट्रल नोडल अधिकारी के पास भेजा जायेगा ,
- अगर मंजूरी मिलेगी तो आपका रकम लोन देने वाले एजेंसी को ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- राशि आते ही बैंक द्वारा आपको सूचित कर सब्सिडी राशि आपके अकॉउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी
- अगर आपकी आमदनी सालाना 6 लाख से ऊपर है तो सब्सिडी राशि 235000 रु. दी जाएगी।
- अगर आपकी लोन राशि 9 लाख है और आपकी सब्सिडी राशि 235000 है तो अब आपकी शेष लोन राशि 6.65 लाख बचेगी।
- अगर लोन की रकम सब्सिडी हेतु निर्धारित राशि से अधिक है तो अतिरिक्त राशि पर आप सामान्य दर से ब्याज राशि का भुगतान करेंगे।
निष्कर्ष - आप लोग भी यदि होम लोन के साथ आवास योजना का सब्सिडी चाहते है तो तत्काल बैंक से संपर्क करें। चाहे आप होम लोन लेने वाले हो या वर्तमान में होम लोन ले चुके हो।
निवेदन- इस जानकारी को कृपया सभी तक अवश्य शेयर करें।
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