छ. ग. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2021 आवेदन आमंत्रित , 02 लाख से 20 लाख तक स्वरोजगार हेतु मिलेगी लोन CG Mukhya Mantri Yuva Swarojgar Yojna 2021- 22 Form

युवाओं को स्वरोजगार हेतु न्यूनतम 02 लाख से अधिकतम 20 लाख रु. तक का लोन , आवेदन आमंत्रित जल्द करें आवेदन CG Mukhya Mantri Yuva Swarojgar Yojna 2021- 22 Form 

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a2zkhabri.com रायपुर - छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसे युवा बेरोजगार जो स्वयं का व्यवसाय करना चाह रहे हो वे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को आवेदन देकर न्यूनतम 02 लाख से अधिकतम 20 लाख रूपये तक लोन प्राप्त कर सकते है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र  महाप्रबंधक ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत नई व्यवसाय स्थापित करने के लिए लोगों को बैंक के माध्यम से 02 लाख से 20 लाख तक लोन दी जाएगी। 

छ. ग. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना / CG Mukymantri Yuva Swarojgar Yojna 2021 - 22 Form - यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के स्थाई निवासी है। और स्वयं की रोजगार करने की इच्छुक है तो आप अपने जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में जाए और आवेदन करें। आवेदन करने के लिए आवेदक के पास शासन द्वारा निर्धारित  अर्हताएं होने चाहिए। 

आवेदक की अर्हताएं देखें - 

     1. आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी हो। 

     2. वह कम से कम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। 

     3. परिवार की वार्षिक आमदानी 03 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

     4. आवेदक अन्य योजना के अंतर्गत प्राप्त लोन का ऋणी न हो अर्थात पूर्व में लिए लोन पैसा बकाया अथवा लोन चुकाने में असमर्थ न हो। 

आवेदक की आयु सीमा - जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में लोन हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की वर्गवार निम्नानुसार आयु सीमा निर्धारित की गई है - 

     सामान्य वर्ग - 18 से 35 वर्ष 

     पिछड़ा वर्ग - 18 से 40 वर्ष 

     अनु. जाति - 18 से 40 वर्ष 

     अनु. जनजाति - 18 से 40 वर्ष 

     महिला, दिब्यांग, भूतपूर्व सैनिक - 18 से 40 वर्ष 

आवेदन की तिथि - यदि आप मुंगेली जिला के निवासी है और लोन हेतु आवेदन करने के इच्छुक है तो 15 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते है। 

आवेदन का पता - कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र (कलेक्टोरेट ) रूम नंबर 215 मुंगेली, जिला मुंगेली छत्तीसगढ़। 

आवेदन ऐसे करे - आवेदक को निर्धारित आवेदन प्रारूप में आवेदन तैयार कर दिए गए पते पर स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जमा करना होगा। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे। 

लोन निर्धारण - निम्न क्षेत्रों व्यवसाय हेतु आप लोन ,हेतु अप्लाई कर सकते है - 

उद्योग - 25 लाख रु. तक 

सेवा क्षेत्र / लघु उद्योग - 10 लाख रु. तक 

व्यवसाय - 02 लाख रु. तक 

नोट - कृपया इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन लेने के इच्छुक है तो, कृपया अपने जिले के कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से संपर्क करें और विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। 

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2 Comments

  1. यह लोन केवल मुंगेली जिले के निवासियों के लिए है की सभी जिलों के लिए ?

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