सेवानिवृत्ति पर ओपीएस का कैसे होगा भुगतान ,, देखें वित्त विभाग का निर्देश How will OPS be paid on retirement, see Finance Department's instructions

सेवानिवृत्ति पर पुरानी पेंशन भुगतान के सन्दर्भ में विस्तृत निर्देश जारी , कैसे होगा ओपीएस का भुगतान , देखें वित्त विभाग द्वारा आदेश Detailed instructions issued regarding payment of old pension on retirement, how will OPS be paid, see order by Finance Department

a2zkhabri.com रायपुर - छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर सेवानिवृत्ति के दौरान पेंशन भुगतान के सन्दर्भ में  दिशा निर्देश जारी किये है। ज्ञात हो कि प्रदेश में नवम्बर 2004 के बाद से नियुक्त सभी शासकीय कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन का बहाली किया है। हालाँकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और कर्मचारियों के एनपीएस खाते में जमा 17000 हजार करोड़ को लौटाने से इंकार कर दिया है। अब राज्य सरकार ने एनपीएस खाते में जमा राज्यांश और उस पर अर्जित लाभ को सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों के द्वारा उक्त राशि को जमा करने का शर्त रखा है। इस सम्बन्ध में कर्मचारियों से नोटराइज्ड शपथ पत्र भी माँगा गया है। 

बिग ब्रेकिंग - कर्मचारियों के हित में हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय , नियमितीकरण के पहले प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता गणना कर पेंशन सहित अन्य लाभों का होगा भुगतान। 

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा शासन के समस्त विभागों को पत्र जारी कर पुरानी पेंशन भुगतान के सन्दर्भ में 9 बिंदुओं में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए है। वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही सेवानिवृत्ति के समय ओपीएस / पुरानी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। 

देखें वित्त विभाग द्वारा जारी पेंशन भुगतान नियमावली 👇👇- 





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