बिग ब्रेकिंग - पुरानी पेंशन का हुआ ऐलान ,, 2004 से नियुक्त इतने कर्मचारियों , अधिकारियों को होगा फायदा CG Budget Big Breaking Old Pension Release

छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सौगात ,,, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान CG Budget Big Breaking Old Pension Release 

a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अधिकारी जिनकी नियुक्ति 01 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई है उन्हें भूपेश सरकार ने पुरानी पेंशन की सौगात देने का ऐलान आज बजट सत्र में कर दिया है। राजस्थान में पुरानी पेंशन का बहाल होते ही यह अचानक राष्ट्रिय मुद्दा बन गया। उम्मीद के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सौगात दे दी है। 

2 लाख 96 हजार कर्मचारियों को फायदा - छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुरानी पेंशन के ऐलान के बाद राज्य के 2 लाख 26 हजार शासकीय कर्मचारी , अधिकारी को इसका फायदा होगा। राज्य के कर्मचारी , अधिकारी लम्बे समय से पुरानी पेंशन बहाल करने का मांग करते आ रहे थे। पुरानी पेंशन 2004 से बंद हुई थी। तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कर्मचारियों के लिए एक बुरा फैसला लिया गया था। केंद्र में ऐलान के बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी पुरानी पेंशन के जगह नई पेंशन लागु कर दिए थे। 

कर्मचारियों में हर्ष - छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में लिए गए उक्त फैसला इतिहास में दर्ज हो जायेगा। कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल होना वाकई बहुत बड़ी सौगात है। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अपने और परिवार की भारी चिंता थी। ओपीएस लागु होते ही सभी चिंताएं दूर हो गई। अब कर्मचारियों को एनपीएस जैसे पेंशन प्रणाली से मुक्ति मिलेगी। 

पुरानी पेंशन (ओपीएस ) और नई पेंशन (एनपीएस) में अंतर को ऐसे समझे पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम  आप आसानी से ऐसे समझ सकते है - 

1. पुरानी पेंशन OPS में कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं होती जबकि एनपीएस पेंशन  फीसदी वेतन से कटौती होती है। 

2. पुरानी पेंशन में जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड ) की सुविधा है वही नई पेंशन में इसकी सुविधा नहीं है। 

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3. पुरानी पेंशन एक सुरक्षित पेंशन है जिसकी भुगतान ट्रेजरी ऑफिस से होती है। नई पेंशन में शेयर मार्किट आधारित पेंशन है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। 

4. पुरानी पेंशन में अंतिम बेसिक सैलरी के लगभग 50 फीसदी पेंशन मिलती है।, वही नई पेंशन में कोई गारंटी नहीं है। 

5. पुरानी पेंशन में हर छः माह में महंगाई भत्ता मिलती है वही नई पेंशन में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। 

6. पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख तक ग्रेजुएटी मिलती है , वही  नई पेंशन में इसका अस्थायी प्रावधान है। 

7. पुरानी पेंशन में मृत्यु होने पर फैमिली को पेंशन का प्रावधान है , जबकि नई  पेंशन में सर्विस के दौरान मौत होने पर फॅमिली पेंशन है और जमा राशि को सरकार जब्त कर लेती है। 

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8. पुरानी पेंशन के जीपीएफ राशि पर कोई टेक्स नहीं लगता जबकि एनपीएस की राशि पर मार्केट के आधार पर टैक्स लगती है। 

9. पुरानी पेंशन में जीपीएफ की राशि  निवेश करने की आवश्यकता नहीं है वही एनपीएस में 40 फीसदी राशि को निवेश करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त पुरानी पेंशन के कई लाभ है , वही नई पेंशन में कोई खास लाभ ही नहीं है।

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