शिक्षा विभाग पदोन्नति स्टे - आज होगी हाईकोर्ट में सुनवाई , स्टे हटने की पूरी संभावना There Will Be A Hearing Regarding The Promotion Stay Of Teachers , There Is Every Possibility Of Remove Of The Stay
a2zkhabri.com बिलासपुर - स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जारी पदोन्नति प्रक्रिया में हाई कोर्ट ने स्टे दिया है , इस सम्बन्ध में आज सुनवाई होने वाली है। उम्मीद लगाईं जा रही है कि राज्य सरकार के तरफ से जवाब प्रस्तुत करने के बाद माननीय हाईकोर्ट पदोन्नति प्रक्रिया से स्टे हटा देगी। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक एवं शिक्षक एलबी संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया चल रही थी। उक्त पदोन्नति प्रक्रिया को शैलेश कुर्रे एवं नीलम मेश्राम ने अपने - अपने वकील के माध्यम से पदोन्नति नियम को चैलेंज करते हुए याचिका दायर किये थे जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट ने पदोन्नति प्रक्रिया को अगले आदेश तक रोक लगाने का फैसला दिया है।
ब्रेकिंग- 01 जनवरी 2022 स्थिति में वरिष्ठता सूचि जारी, देखें सभी सूचि यहाँ।
आज होगी सुनवाई , स्टे हटने की पूरी संभावना - बिलासपुर हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर कल सुनवाई होगी , मिली जानकारी के अनुसार सरकार के तरफ से अलग - अलग मापदंड से सम्बंधित सवालों के जवाब संयुक्त संचालक बिलासपुर ने जवाब दे दिया है। पदोन्नति प्रक्रिया में प्रमुख रूप से दो याचिका लगी थी, जिनमे से शैलेश कुर्रे द्वारा दायर किया गया याचिका प्रमुख है और नीलम मेश्राम द्वारा दायर किया गया याचिका भी इसे से सम्बंधित है। संभवतः कल सुनवाई के बाद पदोन्नति से स्टे हट जाएगी।
पदोन्नति की चल रही है तैयारी - पदोन्नति प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने स्टे दिया है लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारीयों ने पदोन्नति प्रक्रिया को जारी रखा है , कोर्ट के निर्णय आते तक पुरे राज्यों में वरिष्ठता सूचि का त्रुटिरहित संधारण करने का काम जोरों से चल रहा है। हाईकोर्ट के फैसला आते ही पदोन्नति सूचि जारी हो जाएगी। वही अभी तक कई जिलों में पदोन्नति की कुछ सूचि पहले ही जारी हो गई है। तय समय सीमा से पदोन्नति प्रक्रिया काफी पीछे चल रही है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी पहले आदेश के अनुसार 31 जनवरी तक पदोन्नति हो जानी थी , लेकिन जनवरी के बाद फरवरी भी निकलने वाली है और पदोन्नति प्रक्रिया अधर में लटकी है।
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01 जनवरी 2022 की स्थिति में वरिष्ठता सूचि बनाने नया निर्देश जारी - लोक शिक्षाण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने पुरे प्रदेश के वरिष्ठता सूचि बनाने में एकरूपता नहीं होने के कारण 01 जनवरी 2022 की स्थिति में वरिष्ठता / पदोन्नति सूचि संधारण करने और छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार कार्य करने का निर्देश दिया है। पदोन्नति प्रक्रिया में शुरू से स्पष्ट आदेश नहीं होने के कारण पदोन्नति प्रक्रिया उलझ गई , यदि उच्च कार्यालय शुरू से ही स्पष्ट नियम कानून बनाया गया होता तो आज तक पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण हो गई होती। वही आज सुनवाई होने वाली यचिका पर सभी शिक्षकों की नजर है।
2 Comments
1जनवरी 2019 को 8वर्ष अनुभव रखने वाले शिक्षकों का सरकार सविलियन नहीं कर पाए और जुलाई 2019 में किया गया... परिणाम स्वरुप इस समय वाले शिक्षक 2022 में हो रही पदोन्नति से बाहर हो गए है....
ReplyDeleteअतः सरकार से निवेदन है कि 2010 बैच के शिक्षाको को भी उक्त पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल कर न्याय करें...
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ReplyDeleteबहुत ही सुंदर जानकारी महोदय