पदोन्नति नहीं लेने वाले शिक्षकों को ,, क्रमोन्नत वेतनमान भी नहीं मिलेगा , देखें विभाग द्वारा जारी आदेश Teachers Who Do Not Take Promotion Will Not Even Get Promotion , See Order

पदोन्नति नहीं लेने वाले शिक्षकों को देना होगा स्पष्ट कारण , प्रमोशन नहीं लेने पर क्रमोन्नति भी नहीं मिलेगी , देखें पदोन्नति आदेश में जारी सभी नियम शर्तें Teachers Who Do Not Take Promotion Will Not Even Get Promotion , See Order 

a2zkhabri.com रायपुर - स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्तमान में सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग की प्राथमिक प्रधान पाठक और उच्च वर्ग शिक्षक के पदों में पदोन्नति वही शिक्षक एलबी संवर्ग की मिडिल स्कूल प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति जारी है। कई संभागों में पदोन्नति आदेश भी जारी हो चुके है। जारी पदोन्नति सूचि में कई नियम शर्तें निर्धारित की गई है। यदि कोई शिक्षक पदोन्नति नहीं लेता है तो आने वाले समय में उन्हें भारी नुक्सान उठाना पड़ सकता है , साथ ही आगामी एक वर्षों तक उन्हें पदोन्नति हेतु अपात्र भी कर दिया जाएगा। 

पदोन्नति आदेश में जारी नियम शर्तें 👇- 

1. पदोन्नत कर्मचारी को निर्धारित तिथि तक कार्यभार करना अनिवार्य होगा , निर्धारित तिथि तक कार्यभार नहीं करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त मानी जाएगी। 

2. यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति से इंकार करता है तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के अंतिम तिथि तक सुसंगत कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। 

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3. पदोन्नति से इंकार करने वाले कर्मचारियों के आवेदनों पर सुसंगत कारणों को देखते हुए स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सकता है। अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होने पर अगले क्रम  कर्मचारी को पदोन्नति दी जाएगी। और सम्बंधित अभ्यर्थी को एक वर्ष के लिए पदोन्नति से अपात्र कर दिया जाएगा। 

4. पदोन्नत कर्मचारियों के द्वारा पदोन्नति से इंकार करने पर छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक / 1 - 1 / 1 / वे. आ. प्र. / 99 दिनांक 23.09.12 के तहत उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी नहीं दिया जायेगा। 

देखें विभाग द्वारा जारी पदोन्नति आदेश के नियम शर्तें की कॉपी यहाँ 👇-

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