पदोन्नति हेतु विषयवार पात्र सहायक शिक्षकों की सूचि जारी List Of Eligible Teachers Released For Assistant Teachers Subject Wise Promotion

पदोन्नति हेतु पात्र सहायक शिक्षकों की विषयवार सूचि जारी List Of Eligible Teachers Released For Assistant Teachers Subject Wise Promotion 

a2zkhabri.com दुर्ग - विकास खंड शिक्षा अधिकारी दुर्ग ने विषयवार पदोन्नति हेतु पात्र सहायक शिक्षकों की सूचि जारी कर दी है। ज्ञात हो कि फिलहाल हाईकोर्ट में पदोन्नति स्टे है , लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी स्टे हटने तक पदोन्नति से सम्बंधित विभिन्न प्रक्रिया को पूरा करके रख रहे है , ताकि माननीय हाईकोर्ट द्वारा पदोन्नति से स्टे हटाते ही पदोन्नति सूचि अविलम्ब जारी किया जा सके। विषयवार पदोन्नति सूचि नीचे डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते है। 

विषयवार पदोन्नति सूचि डाउनलोड करें 👇-

विषयवार पदोन्नति हेतु पात्र सहायक शिक्षकों की सूचि यहाँ डाउनलोड करें। 

10 मार्च तक पदोन्नति में स्टे - प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक की शिक्षक और प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति और शिक्षक की मिडिल प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति हो रही है। उक्त पदोन्नति प्रक्रिया को प्रदेश के 6 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में चैलेंज करते हुए अपने वकील के माध्यम से याचिका दायर किये थे। उक्त याचिका की पहली सुनवाई पर माननीय हाईकोर्ट  दिया है। वही दूसरी सुनवाई 21 फरवरी को हुई जिसमे कोर्ट ने 10 मार्च तक स्टे दिया है। 10 मार्च को फिर सुनवाई होगी उसके बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। 

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10 मार्च को स्टे हटने की पूरी संभावना - स्कूल शिक्षा विभाग उक्त पदोन्नति प्रक्रिया को जल्द से जल्द कराने का प्रयास कर रही है यही कारण है स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी सरकार के तरफ से सभी जवाबों हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर रहे है।  साथ ही पदोन्नति प्रक्रिया में कुछ त्रुटि थी जिसे सुधारा जा रहा है। उम्मीद लगाईं जा रही है कि इस बार हाई कोर्ट पदोन्नति प्रक्रिया  हटा देगी। जिस बिंदु में हाईकोर्ट दिया है उस बिंदु पर डीपीआई के अधिकारी जवाब तैयार कर लिए है। 10 मार्च को सुनवाई के बाद यदि स्टे हटती है तो पदोन्नति की प्रक्रिया एक सप्ताह के अंदर समाप्त हो जाएगी। 

ब्रेकिंग - पदोन्नति में स्टे ,,, देखें हाईकोर्ट का आदेश। 

राज्य में पदोन्नति प्रक्रिया में नहीं थी एकरूपता ,, यही कारण बनी स्टे की वजह - स्कूल शिक्षा विभाग में माह जनवरी 2022 से पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हुई थी। और 31 जनवरी तक पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करनी थी ,हालाँकि पदोन्नति प्रक्रिया जारी समय सारिणी से काफी पीछे चल रही थी , जिसका प्रमुख कारण पदोन्नति प्रक्रिया में पुरे राज्य में एकरूपता नहीं थी ,  जिस कारण से विवाद बढ़ता गया और मामला हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद स्टे दे दी गई। वही अब प्रदेश के सभी शिक्षकों की नजर 10 मार्च के सुनवाई पर तिकी हुई है।

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वरिष्ठता सूचि में एकरूपता हेतु डीपीआई ने जारी किया आदेश - छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश में जारी पदोन्नति प्रक्रिया और वरिष्ठता निर्धारण में एकरूपता नहीं होने के कारण फिर  जारी किया है। जारी आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वरिष्ठता सूचि का संधारण  करने कहा है। डीपीआई द्वारा जारी आदेश देखें - 



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