पदोन्नति स्टे ब्रेकिंग - 10 मार्च तक पदोन्नति में स्टे, अगली सुनवाई के बाद स्थिति होगी स्पष्ट Prohibitation In Promotion Till March 10 Will Be Clear In The Next Hearing

बड़ी खबर - पदोन्नति में 10 मार्च तक जारी रहेगी स्टे, अगली सुनवाई में स्थिति होगी स्पष्ट Prohibitation In Promotion Till March 10 Will Be Clear In The Next Hearing 

a2zkhabri.com बिलासपुर - पदोन्नति से सम्बंधित इस वक्त की बड़ी खबर है , पदोन्नति में स्टे के सम्बन्ध में आज हाई  कोर्ट बिलासपुर में सुनवाई हुई जिसमे पदोन्नति प्रक्रिया में स्टे आगामी 10 मार्च तक बढ़ गई है। वही 10 मार्च को फिर सुनवाई होगी। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक एवं शिक्षक एलबी संवर्ग की पदोन्नति प्राथमिक प्रधान पाठक , उच्च वर्ग शिक्षक और मिडिल प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति हो रही थी , स्पष्ट वरिष्ठता निर्धारण सहित अन्य त्रुटियां होने के कारण उक्त पदोन्नति प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

 ब्रेकिंग - हाईकोर्ट का बड़ा आदेश , प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की गणना करते हुए क्रमोन्नति देने आदेश किया जारी।  

नीलम मेश्राम ने एकल पीठ में याचिका प्रस्तुत करने डबल बेंच से वापस लिया याचिका -  मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक नीलम मेश्राम ने डबल बेंच से अपना याचिका वापस ले लिया है। अब वह एकल पीठ में अपील करेंगे। वही है कोर्ट मेआज होने वाले सुनवाई का सभी शिक्षक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे , हालाँकि आशा के विपरीत पदोन्नति प्रक्रिया से स्टे हटने के बजाय 10 मार्च तक के लिए फिलहाल बढ़ गई है। वही 10 मार्च को फिर सुनवाई होगी। उसके बाद ही स्टे पर अंतिम फैसला आएगा। कोर्ट द्वारा जारी आदेश देखें 👇-


हाईकोर्ट के स्टे आदेश के बाद भी आज जारी हो गए थे पदोन्नति आदेश - जिला शिक्षा अधिकारी बालोद ने पदोन्नति प्रक्रिया  बाद आज सहायक शिक्षक से प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति लिस्ट जारी कर दिया था। हालाँकि सोसल मिडिया में उक्त आदेश के वायरल और हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगते ही उक्त आदेश को तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी ने वापस ले लिया। इससे पहले भी कवर्धा जिला शिक्षा अधिकारी ने पदोन्नति में स्टे होने के बाद भी पुराना तिथि से आदेश जारी किया था। 

डीईओ ने आदेश लिया वापस - 

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