डबल स्नातक शिक्षकों को पदोन्नति में नहीं मिलेगा लाभ ,, संयुक्त संचालक ने जारी किया आदेश Shock To Double Graduate Teachers , Will Not Get Benifit In Promotion
a2zkhabri.com जगदलपुर - शिक्षा विभाग के अंतर्गत जारी पदोन्नति प्रक्रिया के बीच में डीपीआई सहित कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छत्तीसगढ़ द्वारा रोज नए - नए आदेश जारी किये जा रहे है। कभी डबल स्नातक शिक्षकों को पदोन्नति में लाभ मिलने का आदेश जारी होता है तो कभी डबल स्नातक शिक्षकों को पदोन्नति में लाभ नहीं होने का आदेश जारी हो रहा है। कुल मिलाकर डबल स्नातक कर चुके शिक्षक असमंजस में पड़ गए है कभी लगता है कि उन्हें लाभ मिलेगा कभी उनके उम्मीदों पर पानी फेरने वाला आदेश जारी हो जाता है।
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आज से जारी होंगे पदोन्नति आदेश।
ताजा मामला कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर का है जहाँ डबल स्नातक शिक्षकों को पदोन्नति में लाभ नहीं मिलने का आदेश जारी हुआ है। जारी आदेशानुसार जिस विषय में पहले स्नातक किया गया हो उसी को आधार मानकर पदोन्नति की कार्यवाही की जाएगी। वही कुछ दिन पहले संयुक्त संचालक रायपुर से आदेश जारी हुआ था कि दोनों विषय में से किन्ही एक विषय के लिए शपथ पत्र भरवाकर लाभ दिया जाएगा। लेकिन आज पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना का हवाला देकर दो विषय में किये गए स्नातक को अमान्य कर दिया गया है। जारी आदेशानुसार डबल स्नातक शिक्षकों को लाभ मिलने की अब उम्मीद नहीं है।
देखें आदेश -
डबल स्नातक के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश 👇-
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