शिक्षा विभाग - 27 % आरक्षण पर रोक , 10 वीं 12 वीं परीक्षा होगी सिर्फ ऑफलाइन Education Department Ban On 27 % Reservetion Of OBC

हाई कोर्ट का निर्णय , शिक्षा विभाग में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक Education Department Ban On 27 % Reservetion Of OBC 

a2zkhabri.com जबलपुर - मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के भर्ती में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने के निर्देश दिए है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने इस मांमले की सुनवाई की। इससे पहले हाई कोर्ट ने प्रदेश में 27 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाने का फैसला दिया था। 

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राज्य सरकार 27 फीसदी आरक्षण के आधार पर कर रही थी भर्ती - हाईकोर्ट के रोक के बावजूद राज्य सरकार ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों में चयन प्रक्रिया में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया था। वही ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण दिया था। वही उक्त मांमले में सुनवाई करते हुए जजों के डबल बेंच ने शिक्षा विभाग भर्ती में ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण पर रोक लगा दिया है। वही सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्देश दिया है। 

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06 दिसम्बर को होगी अगली सुनवाई - डबल बेंच ने कहा कि 14 फीसदी से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती। मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 05 दिसम्बर को अगली सुनवाई की तारीख रखी है। याचिकाकर्ता राजस्थान निवासी ने कहा की ओबीसी को 27 फीसदी और ईडब्लूएस को 10 फीसदी आरक्षण देने से कुल आरक्षण 73 फीसदी हो जा रहा है जो उचित नहीं है। राज्य में एससी को 20 एसटी को 16 एवं ओबीसी की 14 फीसदी पहले से ही आरक्षण दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ओबीसी की 27 फीसदी आरक्षण पर रोक लग गई है। 

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10 वीं , 12 वीं की परीक्षाएं सिर्फ ऑफलाइन - सीबीएसई और आईसीएसई की दसवीं और बारहवीं की टर्म वन परीक्षा का मामला को सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड परीक्षा कराने पर इंकार कर दिया। परीक्षा मोड में बदलाव नहीं होगा। परीक्षा केवल ऑफलाइन मोड में ही आयोजित होगी। अदालत ने कहा कि परीक्षा शुरू हो चुकी है बीच में खलल डालना उचित नहीं है। सरकार द्वारा पहले ही एहतियाती कदम उठाये जा रहे है। वही परीक्षा केंद्र 6500 से बढाकर 15000 की गई है। परीक्षा की अवधि 3 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे की गई है। 

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शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ मत करों , सुप्रीम कोर्ट - कक्षा 10 वीं , 12 वीं की टर्म परीक्षा पर दखल देने से इंकार करते हुए सुपर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि शिक्षा व्यस्था से खिलवाड़ मत करो। शिक्षा व्यस्था देख रहे लोगो को अपना काम करने दीजिये। सीबीएसई कक्षा 10 एवं 12 की [ारीक्षा सिर्फ ऑफलाइन ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड विकल्प देने की मांग को ख़ारिज कर दिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सख्त सावधानी बरतने कहा है। लापरवाही करने पर तत्काल कार्यवाही होगी। 

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