शिक्षकों के वेतन पत्रक में पंचायत का अनुमोदन अनिवार्य, अन्यथा नहीं मिलेगी वेतन Singature Of Sarpanch Mandatory In Monthly Attendance Sheet Of Teachers

शिक्षा अधिकारी का निर्देश मासिक उपस्थिति पत्रक में सरपंच का दस्तखत अनिवार्य , अन्यथा जमा नहीं होंगे उपस्थिति पत्रक Singature Of Sarpanch Mandatory In Monthly Attendance Sheet Of Teachers 

a2zkhabri.com सुकमा - शिक्षकों के वेतन पत्रक पर अब हर माह ग्राम पंचायत सरपंच के हस्ताक्षर लगेंगे। बगैर हस्ताक्षर के उपस्थिति पत्रक कार्यालय में जमा नहीं होगा। इस तरह  सरपंच के द्वारा दस्तखत किये गए उपथिति पत्रक जमा करने पर ही शिक्षक (पंचायत संवर्ग ), शिक्षक (एलबी संवर्ग ) एवं शिक्षक (टी एवं ई ) संवर्ग के वेतन जारी किये जायेंगे। दस्तखत नहीं होने की स्थिति में वेतन पत्रक जमा नहीं होंगे।  जब वेतन पत्रक जमा नहीं होंगे तो सम्बंधित कर्मचारी का वेतन भी उस माह रुक जाएगा। 

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ज्ञात हो कि दिनांक 23 सितम्बर 2021 को विकास खंड स्तरीय सरपंच बैठक आयोजित किया गया था। जिसमे उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने विभागीय कर्मचारियों के वेतन देयक पत्रकों में सरपंच के हस्ताक्षर नहीं कराए जाने के कारण गहरी नाराजगी व्यक्त की गई है। जिस कारण से विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि आगामी माह से शिक्षकों के वेतन देयक पत्रों में सरपंच के हस्ताक्षर होने जमा किया जाए। हस्ताक्षर नहीं होने पर  कार्यालय के द्वारा वेतन पत्रक को लौटा दी जाएगी। 

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विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश देखें - 

कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड छिंदगढ़ जिला सुकमा द्वारा जारी आदेशानुसार - दिनांक 23.09.2021 को विकास खंड स्तरीय सरपंच बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों के द्वारा विभागीय कर्मचारियों के वेतन देयक पत्रक में ग्राम पंचायत का अनुमोदन नहीं कराने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। 

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विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि माह अक्टूबर 2021 से कार्यालय को प्रेषित किए  वेतन देयक पत्रक में ग्राम पंचायत सरपंच  हस्ताक्षर अनिवार्यतः कराया जाए। बगैर अनुमोदन के वेतन देयक पत्रक कार्यालय में स्वीकार नहीं किये जाएंगे। 

18 अक्टूबर तक जमा होने वेतन पत्रक - विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रतिमाह हर हाल में 18 तारिक तक वेतन  देयक पत्रक को संकुल समन्वयक, प्रभारी के पास एवं 19 तारिक तक विकासखंड कार्यालय में संकुल समन्वयक के माध्यम से जमा करने निर्देश दिए है। वेतन देयक पत्रक देरी से प्राप्त होने के कारण कई बार वेतन बनाने में विलम्ब भी हो जाता है। जिस कारण से सभी स्कूलों से १८ तारिक सरपंच से अनुमोदन होकर उपस्थिति पत्रक अनिवार्यतः जमा कराना सुनिश्चित करें। 

मनमुटाव होने पर सरपंच नहीं करते दस्तखत - प्रायः कई स्कूलों के साथ यह परेशानी आती रही है कि किसी कारण से स्कूल शिक्षक या प्रधान पाठक के साथ सरपंच की मतभेद हो जाती है। इस स्थिति में सरपंच वेतन देयक पत्रक में हस्ताक्षर नहीं करते। कई शिक्षकों ने इस प्रकार की शिकायत भी की है। इस स्थिति से निपटने के लिए  विभाग को नियम बनाने चाहिए।  

आदेश की कॉपी डाउनलोड करें  -

वैसे शिक्षा विभाग में संकुल समन्वयक, ब्लाक समन्वयक , सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी, प्रभारी प्राचार्य , विकास खंड शिक्षा अधिकारी , एपीसी, डीपीसी सहित कई अधिकारी है तो शिक्षकों की , स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग करें। इस तरह से पंचायत प्रनिधियों की वेतन पत्रक की अनुमोदन की आवश्यकता ही नहीं होगी। 

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