कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेंगे 50 हजार , छ. ग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से दिशा निर्देश जारी , देखें जिलावार आकड़ा यहाँ Families Of People Who Died From Corona Will Get 50 Thousand Relief Amount, CG Disaster Mainegement Department Issued
a2zkhabri.com रायपुर - छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कोरोना वायरस से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार सहायता राशि प्राप्त करने के सन्दर्भ में आदेश जारी कर दिए है ,साथ ही आवेदन की प्रक्रिया , आवेदन प्रारूप , जिलावार आकड़े एवं सम्पूर्ण नियम शर्तों को जारी किया है। जारी आदेशानुसार कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों एवं परिजनों को 30 दिवस के भीतर 50 हजार सहायता राशि उपलब्ध कराया जाएगा।
आवेदन प्रारूप डाउनलोड करें -
छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार आवेदकों को जिला कलेक्टर को आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज होने आवश्यक है -
1. CDAC द्वारा जारी कोविड - 19 से मृत्यु के समबन्ध में प्रमाण पत्र।
2. आवेदक के आधार नंबर की छाया प्रति।
3. आवेदक के बैंक खाते के पहले पृष्ट का फोटोकॉपी।
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