छत्तीसगढ़ में भी हुआ 28 फीसदी महंगाई भट्टे ऐलान ,,,,, लेकिन राज्य कर्मचारियों को बड़ा झटका नहीं मिलेगा लाभ , देखें आदेश CG 28 DA (Dearness Allowance ) Relies
a2zkhabri.com रायपुर - राज्य के कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग लंबित 16 प्रतिशत डीए का ऐलान छत्तीसगढ़ राज्य में तो हो गया है , लेकिन इसका फायदा राज्य कर्मचारियों को नहीं होगा। इस तरह से सरकार ने फिलहाल कर्मचारियों को जोरदार झटका दिया है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय से जारी आदेश अनुसार सिर्फ अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को ही इसका लाभ मिलेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश डाउनलोड करें / देखें -
छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार वित्त विभाग द्वारा 01 जुलाई 2021 से 17 फीसदी से 28 फीसदी महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है। अतः राज्य शासन राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को 01 जुलाई 2021 की स्थिति से 28 प्रतिशत महंगाई भत्ते भुगतान की आदेश पुनरीक्षित दरों पर स्वीकृति प्रदान करती है।
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आदेश के महत्वपूर्ण बिंदु -
1. पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का विनयन भारत सरकार वित्त मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक 1 / 1 / 2020 - ई - 11 (बी ) दिनांक 20 जुलाई 2021 में बताई गई रित से होगा।
2. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01/07/2021 से नगद दिया जाएगा।
3. महंगाई भत्ते की गणना वेतन मेट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन के आधार पर की जावेगी।
4. महंगाई भत्ते का कोई भाग मुलभुत नियम - 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा।
5. इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान किए जाने की दशा में वसूली योग्य होगी।
6. एरियर के देयक उसी कार्यालय द्वारा बनाए जायेंगे। जहाँ उक्त अवधि के वेतन उस कार्यालय से बनाए गए हो।
विभाग द्वारा जारी विस्तृत आदेश देखें -
राज्य कर्मचारियों को लगा झटका - छत्तीसगढ़ में 28 फीसदी महंगाई भत्ता देने का ऐलान तो हो गया , लेकिन यह आदेश राज्य के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। जारी आदेश के अनुसार सिर्फ अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को ही इसका लाभ मिलेगा। इस तरह से सरकार ने फिलहाल राज्य के कर्मचारियों को झटका दे दिया है। उक्त आदेश के जारी होते ही राज्य के कई कर्मचारी संगठन राज्य के कर्मचारियों को भी 28 फीसदी डीए देने की आदेश शीघ्र जारी करने की मांग कर रहे है।
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