MP में क्रमोन्नति आदेश जारी , देखें लाभान्वित शिक्षकों की सूचि तथा हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश MP Kramonnati Adesh Jari , CG Me Bhi Jald Jari Ho Adesh

12 साल की सेवा अवधि पूर्ण करने पर शिक्षकों को मिलेगी क्रमोन्नति , मध्य प्रदेश में आदेश जारी MP Kramonnati Adesh Jari , CG Me Bhi Jald Jari Ho Adesh 


a2zkhabri.com भोपाल - प्राथमिक शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 12 वर्ष हो चुके है उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान देने के सन्दर्भ में आदेश जारी हो चुके है। ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा अवधि एक ही पद पर नियमित रूप से 12 वर्ष हो चुके है उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान दिया जायेगा। क्रमोन्नति देने के सन्दर्भ में कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग ) द्वारा आदेश भी जारी हो चुके है। जारी आदेश में कर्मचारियों के नाम , नए वेतनमान स्केल सहित नए वेतनमान मिलने की तिथि सहित कई जानकारियां दर्ज है। लाभान्वित शिक्षकों की सूचि सहित हाईकोर्ट का आदेश भी नीचे डाउनलोड कर सकते है। 

इसे भी देखें- हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय , शिक्षाकर्मी की प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना कर क्रमोन्नति वेतन देने जारी किया आदेश। 

क्रमोन्नति आदेश डाउनलोड करें / देखें - 

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग ) द्वारा जारी दिनांक - 02 / 08 / 2021 के आदेशानुसार दिनांक 21/ 06 /2021 को विभागीय क्रमोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई समिति के अनुशंसा अनुसार निम्नांकित प्राथमिक शिक्षकों जिनकी नियमित सेवा 12 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत शासनादेश दिनांक 09 / 10 / 2019 की कंडिका 32 के आधार पर कालम क्रमांक 07 में दर्शित उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान 9300 - 34800 + 3200 ग्रेड पे / रूपये (यथा मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षित नियम - 2017 )में उल्लेखित शर्तों के अधीन देय होगा - 

नया वेतनमान निर्धारण - जारी आदेशानुसार एक ही पद में 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान - 9300 - 34800 + 3200 ग्रेड वेतनमान के आधार पर नया वेतनमान फिक्सेशन किया गया है। प्रथम नियुक्ति तिथि नियमित १२ साल की सेवा अवधि पूर्ण होने  जारी है। जारी आदेशानुसार उक्त आदेश में 2006 , 2007 , 2008 और 2010 बैच के शिक्षकों के नाम है। इन शिक्षकों को एक ही पद में 12 वर्ष की सेवा अवधि होने की तिथि पर नए क्रमोन्नत वेतनमान देने काआदेश जारी हुआ है। 

विभाग द्वारा जारी आदेश डाउनलोड करें - 

हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश नीचे डाउनलोड करें - 




छ. ग. में भी क्रमोन्नति की मांग जारी - छत्तीसगढ़ में भी एक ही पद पर 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान देने की मांग जारी है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों के द्वारा काफी समय से क्रमोन्नति की मांग जारी है। प्रदेश में सहायक शिक्षकों को एक ही पद पर कार्य करते हुए 20 - 20 साल की सेवा अवधि हो गई है। सभी योग्यता होने के बावजूद सरकार द्वारा उन्हें न तो पदोन्नति दी जा रही है और ना ही क्रमोन्नति दी जा रही। 

छत्तीसगढ़ में भी हो पूर्व सेवा अवधि की गणना - मध्य प्रदेश की  भांति छत्तीसगढ़ में भी संविलियन के पूर्व सेवा अवधि की गणना कर क्रमोन्नति वेतनमान देने की मांग जारी है। 01 जुलाई 2018 की स्थिति में पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में शिक्षकों के संविलियन होने के बाद सरकार पूर्व सेवा अवधि को शून्य मान रही है। जबकि मध्य प्रदेश में पूर्व सेवा अवधि को जोड़कर 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर प्राथमिक शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतन मान देने का आदेश जारी कर दिया गया है। 

छत्तीसगढ़ में वेतन विसंगति भी प्रमुख मुद्दा - छत्तीसगढ़ में क्रमोन्नति के साथ - साथ वेतन विसंगति का भी मुद्दा प्रमुख है। ज्ञात हो की प्रदेश के सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग लम्बे समय से वेतन विसंगति का दंश झेल रहे है। प्रदेश में जहां शिक्षक और व्याख्याता के वेतनमान में मामूली 100 रूपये के ग्रेड पे का अंतर है , वही सहायक शिक्षक और शिक्षक के वेतनमान में 10000 हजार का फर्क है। वेतन विसंगति दूर नहीं होने के कारण सहायक शिक्षकों को प्रति माह बड़ी आर्थिक हानी हो रही है। 

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