ब्रेकिंग - म. प्र. ट्रांसफर निति 2021 जारी , छ. ग. में भी जल्द जारी होगी ट्रांसफर निति Transfer Niti 2021

एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होंगे ट्रांसफर, स्थानांतरण निति 2021 जारी , छत्तीसगढ़ में भी जल्द जारी होगी ट्रांसफर निति Education Department Transfer Niti 2021 - 22 

a2zkhabri.com भोपाल - स्कूल शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। शिवराज सिंह सरकार ने राज्य के कर्मचारियों हेतु ट्रांसफर निति 2021 जारी कर दी है। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 10 अलग - अलग बिंदुओं में ट्रांसफर से सम्बंधित विस्तृत निर्देश जारी किये गए है। जारी निर्देश अनुसार इस बार स्थानांतरण एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से होगी। ट्रांसफर निति 2021 में इस बार सब कुछ ऑनलाइन रखा गया है। वही छत्तीसगढ़ में भी जल्द ट्रांसफर निति जारी होने की उम्मीद है। 


स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार 18 जुलाई तक ट्रांसफर हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया 31 जुलाई तक समाप्त हो जाएगी। 31 जुलाई के बाद ट्रांसफर पोर्टल स्वतः ही बंद हो जाएगी। ट्रांसफर से सम्बंधित 10 बिंदुओं में जारी विस्तृत आदेश की कॉपी को आप नीचे डाउनलोड कर सकते है। 

विभाग द्वारा जारी आदेश देखें - 

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार निम्न 10 बिंदुओं के आधार पर स्थानांतरण किये जायेंगे - 

1. ट्रांसफर से सम्बंधित सभी आदेश एजुकेशन पोर्टल एवं एम शिक्षा मित्र एप्प पर ही अपलोड की जाएगी , अन्य माध्यम से प्राप्त आदेश , निर्देश मान्य नहीं होंगे। 

2. पोर्टल के अलावा अन्य माध्यम से जारी ऑफलाइन आदेश स्वतः शून्य हो जाएगी। 

3. रिक्त पद , स्वीकृत पद की जानकारी जिलाशिक्षा अधिकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराएँगे। 

4. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी रिक्त पद के अलावा दूसरे जगह पर ट्रांसफर होने पर आदेश मान्य नहीं होंगे। 

5. विशेष प्रकार के विद्यालय जैसे - उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूल आदि पर ट्रांसफर नहीं किये जायेंगे। 

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6. जिला एवं राज्य स्तर से एक ही जगह ट्रांसफर आदेश जारी होने पर राज्य स्तर के ट्रांसफर आदेश मान्य होंगे। 

7. स्वयं के व्यव एवं परस्पर स्थानांतरण के अंतर्गत आवेदन संस्था प्रमुख से सत्यापित कराकर जिला शिक्षा अधिकारी के पास 18 जुलाई तक जमा करेंगे। 

8. जिला स्तर के आवेदनों निराकरण करने के बाद शेष आवेदनों को जिला शिक्षा अधिकारी लोक शिक्षण संचालनालय स्थानांतरण करेंगे। 

9. यदि शिक्षा विभाग के कर्मचारी जनजाति विभाग में स्थानांतरण कराना चाहेगा तो उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना होगा। 

10. जिला के अंदर ट्रांसफर हेतु प्रभारी मंत्री का अनुमोदन अनिवार्य होगा। ट्रांसफर सूचि 31 जुलाई 2021 तक पोर्टल  जाएगी। 31 जुलाई के बाद ट्रांसफर प्रक्रिया स्वतः बंद हो जाएगी। 

शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आदेश नीचे डाउनलोड कर अध्ययन करें - 



छत्तीसगढ़ में भी जल्द जारी हो सकती है ट्रांसफर निति - मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी अब ट्रांसफर निति जारी होने की उम्मीद जग गई है। समाचार चैनलों एवं न्यूज़ पोर्टलों द्वारा प्राप्त सुचना अनुसार छत्तीसगढ़ में भी इसी माह से ट्रांसफर होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। लेकिन प्रदेश में अभी तक विभाग द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किये गए है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतिम स्थानांतरण दो साल पहले 2019 जुलाई में हुई  थी 

नोट - 👉छत्तीसगढ़ ट्रांसफर से सम्बंधित अधिक जानकारी यहाँ देखें। 

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