छत्तीसगढ़ राज्य में ट्रांसफर पर लगा बैन जल्द खुलेगा , शिक्षक सहित अन्य कर्मचारियो का होगा स्थानांतरण Ban Of Transfer In The CG State Will Open Soon, Teachers And Others Employees Will Be Transferred
a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में ट्रांसफर कराने के इच्छुक अधिकारीयों एवं कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है , क्योंकि बहुत जल्द प्रदेश में ट्रांसफर पर लगा बैन समाप्त होने वाला है। संभवतः इसी माह जुलाई मध्य से ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार आगामी कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग जाएगी। ज्ञात हो की प्रदेश में पिछले दो साल से स्थानांतरण पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है।दो वर्ष पहले जून - जुलाई 2019 में थोक मात्रा में स्थानांतरण किया गया था।
इसे भी देखें - वार्षिक वेतनवृद्धि जोड़ने आदेश जारी।
तबादला नियम देखें -
नए नियम से होंगे तबादले - प्रदेश में इस बार नए नियम से तबादला किया जाएगा। प्राप्त जानकारी अनुसार ट्रांसफर निति 2021 - 22 तैयार किया जा चूका है , आगामी कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगा दी जाएगी। प्राप्त जानकारी अनुसार इस बार नए नियम के तहत कर्मचारियों का तबादला वहां पदस्थ संख्या और रिक्त संख्या के अनुपात में की जाएगी। साथ ही शहर से ग्रामीण और ग्रामीण से शहरी इलाकों में ट्रांसफर के लिए बराबर संख्या पर विशेष ध्यान दी जाएगी। इस वर्ष ऑनलाइन आवेदन पर भी विचार चल रहा है , लेकिन प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन के बाद ही ट्रांसफर किया जाएगा।
ट्रांसफर के नियम और आदेश -
वर्ष 2021 में होने वाले कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए नए नियम और आदेश केबिनेट मीटिंग के बाद प्रसारित की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रांसफर के लिए आवेदन की प्रक्रिया जुलाई मध्य से शुरू हो जाएगी। ट्रांसफर के लिए आवेदन की अवधि एक माह निर्धारित की जाएगी। इस अवधि के दौरान तबादला चाहने वाले कर्मचारी अपने सक्षम अधिकारी को निर्धारित आवेदन प्रारूप में अपना आवेदन जमा कर सकेगा। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद लम्बे समय से ट्रांसफर पर लगा बैन 2019 में हटाया गया था। अब दो वर्ष के बाद पुनः ट्रांसफर प्रक्रिया फिर से शुरू होने वाली है।
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