वित्त विभाग 2009 के आदेश को आधार मानकर , जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक एलबी संवर्ग को वेटेज एवं समयमान वेतनमान देने आदेश किया जारी CG Shikshak LB Sanvarg Samayman Vetanman Adesh

वित्त विभाग 2009 के आदेश को आधार मानकर जिला शिक्षा अधिकारी ने वेटेज एवं समयमान देने आदेश किया जारी , यहाँ देखें 2009 के आदेश में क्या है उल्लेख  Instructions Issued To Give Weightage And Time Scale Pay Scale To Teachers LB Cadre 

a2zkhabri.com गरियाबंद - कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद के द्वारा शिक्षक एलबी संवर्ग को समयमान वेतनमान एवं वेटेज देने हेतु लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश एवं पूर्व में 10 अगस्त 2009 को वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के आधार पर शिक्षक एलबी संवर्ग को उक्त वेतनमान का लाभ देने हेतु सर्व प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी किये है। 10 अगस्त 2009 के आदेश के आधार पर नया आदेश जारी करते ही एक  बार फिर पुरे प्रदेश में समयमान एवं वेटेज हेतु नया चर्चा शुरू हो गया है। 

👉804 पदों में पटवारी की सीधी भर्ती। 

ज्ञात हो कि 23 जून 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छत्तीसगढ़ और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ को एक आदेश जारी कर निर्देशित किये थे कि शिक्षक एलबी संवर्ग को नियमानुसार वेटेज एवं समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए। उक्त आदेश के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग एवं नारायणपुर के द्वारा प्राचार्य एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी को आगे की कार्यवाही हेतु आदेश जारी किए गए थे। 

👉मोहल्ला क्लास में लगा प्रतिबन्ध, कई बच्चे संक्रमित। 

14 जुलाई 2021 को छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पुनः एक और आदेश जारी किया गया। जिसमे उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया था कि पूर्व में जारी आदेशानुसार राज्य के कई जिलों में भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है। अतः शिक्षक एलबी संवर्ग को यदि वेटेज एवं समयमान वेतनमान देने का प्रावधान हो तभी कार्यवाही करें अन्यथा न करें। इस प्रकार से लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी दूसरे आदेश से प्रदेश के लाखो शिक्षकों के उम्मीदों पर पानी फिरा था।

👉22 तहसीलों में 308 पदों में नियमित भर्ती।  

जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद ने 2009 के आदेश के आधार पर जारी किया आदेश - कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद द्वारा एलबी संवर्ग के शिक्षकों को वेटेज एवं समयमान का लाभ देने हेतु 10 अगस्त 2009 को जारी आदेश को आधार मानकर नियमानुसार समयमान वेतनमान का लाभ देने सभी प्राचार्यों एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किये है। 

वित्त विभाग द्वारा जारी 2009 के आदेश डाउनलोड करे / देखें - 

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग द्वारा 10 अगस्त 2009 को जारी आदेशानुसार राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में सामान वेतनमान अथवा भिन्न वेतनमान के पद पर संविलियन होने पर पहले विभाग की सेवा अवधि समयमान वेतनमान के लाभ हेतु गणना में शामिल की जावेगी। 

क्या उक्त आदेशानुसार शिक्षक एलबी संवर्ग को मिलेगा समयमान वेतनमान - शिक्षक एलबी संवर्ग के शिक्षकों को वित्त विभाग द्वारा जारी 2009 के आदेशानुसार समयमान वेतनमान का लाभ तो अवश्य मिलना चाहिए क्योंकि उसमे स्पष्ट उल्लेख है कि संविलियन से पूर्व के पदों के सेवा अवधि को समयमान वेतनमान हेतु गणना की जाएगी। अतः आने वाले कुछ दिनों में शिक्षक एलबी संवर्ग को उक्त वेतनमान का लाभ मिल पाता है या नहीं , यह स्पष्ट हो जाएगा। 

जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद द्वारा जारी सभी आदेश को नीचे डाउनलोड करें - 



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