कोरोना वायरस से आकस्मिक निधन होने पर क्षतिपूर्ति राशि देने आदेश जारी Instructions Issued To Compensate For Accidental Death Due To Corona Virus

कोविड - 19 के कारण मृत्यु होने पर विभाग में कार्यरत सभी नियमित/ संविदा कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति राशि देने निर्देश जारी Instructions Issued To Compensate For Accidental Death Due To Corona Virus 

 a2zkhabri.com भोपाल - कोरोना वायरस के भयावह रूप और ड्यूटी के दौरान कोरोना के चपेट में आकर आकस्मिक जान गवाने वाले अधिकारीयों कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में विभाग से आदेश भी जारी हो चुके है। 

इसे भी देखें - छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव को मिला कोविड -19 बीमा कवर। 

मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एंड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन भोपाल द्वारा जारी आदेशानुसार , संचालक मंडल द्वारा परिभ्रमण प्रस्ताव के माध्यम से पारित निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एंड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन में कार्यरत समस्त नियमित अधिकारी , जिनमे संविदा कर्मी भी सम्मलित है ,  कोविड - 19 के फलस्वरूपअकास, आकस्मिक निधन होने पर उनके आश्रित एवं वैधानिक उत्तराधिकारी को क्षतिपूर्ति राशि देने का निर्णय लिया गया है। 

राशि निम्नानुसार दिया जायेगा नीचे देखें - 

प्रथम श्रेणी - 3500000 रु. 

द्वितीय श्रेणी - 3000000 रु.

तृतीय श्रेणी - 2500000 रु.

चतुर्थ श्रेणी - 2000000 रु. 

निगम में कार्यरत संविदा कर्मियों को श्रेणी अनुसार उक्त योजना अंतर्गत लाभ की पात्रता होगी। उक्त क्षतिपूर्ति की राशि केवल कोविड - 19 से मृत्यु होने की स्थिति में दी जाएगी। उक्त योजना 01 अप्रैल 2021 से 06 माह के लिए अर्थात 30 सितम्बर 2021 तक के लिए लागु होगी। उक्त योजना अंतर्गत राशि की स्वीकृति मुख्यालय स्तर से की जाएगी। 

आदेश नीचे डाउनलोड करें - 

छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा विभाग के कर्मचारी कर रहे बीमा की मांग - छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी पिछले एक वर्ष से बीमा कवर की मांग कर रहे है। लेकिन राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में आज तक मौन धारण किये हुए है। ज्ञात हो की प्रदेश में ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर 30 से 35 शिक्षकों ने अपनी जान गवाई है। सभी शिक्षकों सहित विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी को बीमा कवर देने की तत्काल आवश्यकता है। 

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