स्कूल खोलने के खिलाफ दायर याचिका के सन्दर्भ में हाई कोर्ट ने शासन से माँगा जवाब School Kholne Ke Khilaf Yachika , Highcourt Ka Shasan Ko Notice Jari
a2zkhabri.com बिलासपुर - कोरोना काल में विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाए बिना राज्य शासन द्वारा स्कूल खोलने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। उक्त दायर याचिका के सन्दर्भ में हाईकोर्ट ने राज्य शासन से एक सप्ताह भीतर जवाब प्रस्तुत करने नोटिस जारी किया है।
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पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने अधिवक्ता टीके झा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बिना टीका लगवाए 9 वीं से 12 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का निर्देश जारी किया है। याचिका में सिर्फ एक माह हेतु स्कूल खोलने के आदेश को चुनौती दी गई है।
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15 फरवरी से खोले गए स्कूल - राज्य शासन के आदेशानुसार प्रदेश 15 फरवरी से से हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल को खोला गया है। स्कूल खोलते ही प्रदेश के 4 - 5 स्कूलों में स्कूली बच्चे और शिक्षक कोरोना की चपेट में आ चुके है। कोरोना के जानकारी मिलते ही स्कूली बच्चे , शिक्षक एवं पालकों में भयभीत का माहौल है। बहुत से पालक कोरोना के भय के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना बंद कर दिए है।
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ऑफलाइन परीक्षा का कर रहे विरोध - छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की बोर्ड परीक्षा हेतु समय सारिणी जारी करते ही विवाद में आ गया है। पालक संगठन कोरोना संक्रमण के दौरान ऑफलाइन परीक्षा कराने का विरोध कर रहे है। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे से नहीं होने का हवाला देते हुए ऑनलाइन घरों में परीक्षा आयोजित कराने की मांग कर रहे है।
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कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों जनरल प्रमोशन - राज्य शासन के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 8 वीं तक के बच्चों को अगली कक्षा में बगैर परीक्षा लिए प्रमोट करने का आदेश जारी कर दिए है। वही प्रायमरी और मिडिल स्कूल को अभी खोला नहीं गया है। पिछले वर्ष की भाँती इस वर्ष भी बचे सीधे अगले कक्षा में पहुँच जायेंगे। प्रायमरी और मिडिल कक्षा के बच्चों को अभी भी पारा मोहल्ला में क्लास लेकर पढ़ाया जा रहा है।
स्कूल खोलने के खिलाफ दायर याचिका के सन्दर्भ में जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन को एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने निर्देश जारी किये है।
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