शिक्षकों के उपस्थिति के सम्बन्ध में कड़ा निर्देश जारी , अटेंडेंस रजिस्टर सत्यापित पश्चात् मिलेगी वेतन DEO Will Certify The Presence Of Teachers , Only Then Will Get Salary
a2zkhabri.com रायपुर- प्रदेश सरकार ने लगभग 11 माह बाद 15 फरवरी से सभी हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों को खोलने आदेश जारी किये थे। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारीयों द्वारा लगातार जारी निरिक्षण के दौरान बहुत से शिक्षक स्कूल से नदारद मिल रहे है। शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने जिला कलेक्टर रायपुर ने सभी प्राचार्यों को 5 बिंदुओं में सख्त निर्देश जारी किये है , जिसमे प्रमुख रूप शिक्षकों की उपस्थिति को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के बाद ही सैलरी निकालने बात कही गई है।
जारी आदेश अनुसार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कक्षा 9 वीं से 12 तक के छात्रों को नियमित अध्यापन कराने कहा गया है। अध्यापन के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सेनेटाइजर का नियमित उपयोग करने कहा है। प्रदेश में स्कूल खुलते ही कही बच्चों में मुस्कान नजर आ रही तो कही कोरोना का भय भी साफ़ तौर पर देखा जा रहा।
प्राचार्यों को जारी आदेश के प्रमुख 5 बिंदु -
1. कोरोना वायरस से बचने उपायों से स्कूलों में पालन कराया जाय।
2. प्राचार्य सहित स्टाफ के सभी कर्मचारी प्रतिदिन उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज करेंगे। पंजी में प्राचार्य के नाम से शुरू होकर अंत कनिष्ठ कर्मचारी के नाम से होगा।
3. आप सभी कार्यदिवस को संस्था में उपस्थित होंगे। सक्षम अधिकारी से अवकाश पश्चात् ही शाला को छोड़ेंगे। अपने अधिनष्ठ कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति के बाद ही स्कूल छोड़ सकते है।
4. माह के अंत में सभी प्राचार्य उपस्थिति रजिस्टर को जिला शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित कराने के बाद ही वेतन आहरण करेंगे।
5. बच्चों के गुणात्मक विकास के लिए आगामी तीन माह रोडमैप तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी कराएँगे।
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कोरोना के मामले बढ़ते ही तत्काल स्कूल होंगे बंद।
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