NPS - NSDL अकाउन्ट से मेच्योरिटी से पहले पैसा निकालने के नियम, कौन सा फार्म भरना होगा आदि सभी जानकारी विस्तृत रूप से नीचे अवश्य देखें NPS - NSDL Account Se Maturity Se Pahle Paisa Kaise Nikalen
NPS Withdrawal Ruls In Hindi - National Pension Scheme India - नेशनल पेंशन स्कीम NPS-NSDL से शासकीय कर्मचारी या अंश धारक चाहे तो रिटायरमेंट से पहले कुछ नियम शर्तों के साथ अपना अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए PFRDA ने राष्ट्रिय पेंशन प्रणाली (एनपीएस )को आसान बनाने के लिए अंशधारकों आंशिक निकासी Portial Withdrawal की छूट दी है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA ने परिपत्र जारी कर कहा की जिन NPS अंश धारकों ने 3 वर्ष तक योगदान दिया है, वे कुछ निर्धारित खर्चों के लिए कुल कोष से 25 प्रतिशत तक की राशि निकाल सकते है। NPS अंशधारक अपने सेवा काल में कितने बार राशि आहरण कर सकता है उसकी जानकारी हेतु इसे देखें-
1.NPS नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अंशधारक कम से कम 3 वर्ष तक अंशदान जमा कर चूका हो।
2.बच्चों की उच्च शिक्षा एवं शादी हेतु।
3.दुघटना/गंभीर एक्सीडेंट होने पर
4.कैंसर होने पर
5.गुर्दा ख़राब होने पर
6.लकवा होने पर
इसे भी देखें- शासकीय कर्मचारियों की GIS समूह बीमा योजना में 100 प्रतिशत की वृद्धि।
7.ह्रदय सम्बन्धी सर्जरी,रोग के लिए
8.कोमा
9.अंधत्व/अँधा होने पर
10.स्ट्रोक
एवं अन्य गंभीर बीमारी होने पर
Portial Withdrawal Process Pension System एनपीएस खाता से राशि निकालने की प्रक्रिया - NPS-NSDL अकाउंट से राशि निकालने के लिए नीचे दिए फार्म को भरना होगा और निम्न दस्तावेज दस्तावेज की आवश्यकता होगी सम्पूर्ण जानकारी नीचे देखें-
निम्न फार्म भरना होगा- NPS खाता से राशि,जमा अंशदान निकालने के लिए FORM -302 भरना होगा। इस फार्म को 60 वर्ष से कम आयु वाले अंशधारक/कर्मचारी भर सकते है। इस फॉर्म में निजी जानकारी ,एनपीएस खाते की संख्या,निकासी का ब्यौरा,एन्युटी का विकल्प और बैंक विवरण भरना होगा। अंशदाता के मृत्यु के मामले में नॉमिनेशन के लिए फार्म में एनेक्शचर जुड़ा होता है।
निम्न दस्तावेज की होगी आवश्यकता- NPS से राशि निकालने के फॉर्म के साथ निम्न दस्तावेज को संलग्न करना होगा -1.पैन कार्ड की प्रति
2.कैंसल्ड चेक
3.NPS से मिली रकम की प्राप्ति को स्वीकार करने वाली रसीद।
4.पहचान एवं पते का सबूत।
कितनी राशि आहरण / Withdrawal कर सकते है - सब्सक्राइबर अपने जमा अंशदान का 25 प्रतिशत तक राशि निकाल सकते है। उक्त राशि की निकासी हेतु NPS-NSDL अकाउंट की अवधि कम से कम 3 वर्ष से अधिक होना चाहिए। NPS खाता धारक सम्पूर्ण सेवा काल में तीन बार तक आंशिक राशि आहरण कर सकता है।
नोट- PFRDA पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा NPS खाता धारकों के लिए आंशिक राशि निकालने के सम्बन्ध में जारी सर्कुलर को नीचे दिए लिंक से सीधे डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते है -
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