उच्च न्यायलय बिलासपुर के आदेशानुसार सहायक शिक्षक को मिलेगा क्रमोन्नत वेतनमान , विकास खंड शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी Sahayak Shikshak Ko Milega Kramonnat Vetanman ,High Court Ka Nirdesh Jari
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस पी सेम कोशी की बेंच द्वारा सुनवाई कर आदेश पारित करते हुए विकास खंड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा को सम्बंधित साजिद खान कुरैशी सहायक शिक्षक (एलबी) को 60 दिवस के भीतर क्रमोन्नति वेतनमान आधार पर वेतन जारी करने आदेश दिया है।
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इधर क्रमोन्नति मामले में डीईओ , जनपद सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी - जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद एवं जनपद सीईओ बागबाहरा को अवमानना प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। क्रमोन्नति सम्बन्धी विषय को लेकर बागबाहरा विकासखंड के अरविन्द कुमार द्रिवेदी एवं अन्य 36 सहायक शिक्षक (एलबी) द्वारा दायर याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन निराकृत नहीं होने से क्षुब्ध होकर सम्बंधित कर्मचारियों द्वारा एडवोकेट वकार नय्यर बिलासपुर के माध्यम से उच्च न्यायालय बिलासपुर में अवमानना प्रकरण दायर किया गया था।
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उक्त अवमानना प्रकरण की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच द्वारा प्रकरण की सुनवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद एवं जनपद सीईओ बागबाहरा को न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित समय में आदेश जारी न करने के लिए नोटिस जारी किया है।
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