सहायक शिक्षक (एलबी) को क्रमोन्नति वेतनमान देने हाईकोर्ट का आदेश High Court Directive To Give Incremental Pay Scale To Assistant Teacher

 उच्च न्यायलय बिलासपुर के आदेशानुसार सहायक शिक्षक को मिलेगा क्रमोन्नत वेतनमान , विकास खंड शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी Sahayak Shikshak Ko Milega Kramonnat Vetanman ,High Court Ka Nirdesh Jari 


a2zkhabri.com बिलासपुर - उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेशानुसार क्रमोन्नति आधार पर वेतन निर्धारण कर सेवा पुस्तिका में संधारण किये जाने पश्चात भी क्रमोन्नति वेतनमान आधार पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा द्वारा वेतन जारी नहीं किए जाने से क्षुब्ध होकर साजिद खान कुरैशी सहायक शिक्षक (एलबी) शासकीय प्राथमिक शाला गाड़ाघाट द्वारा एडवोकेट वकार नय्यर बिलासपुर के माध्यम से उच्च न्यायलय बिलासपुर में प्रकरण दायर किया गया था। 

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प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस पी सेम कोशी की बेंच द्वारा सुनवाई कर आदेश पारित करते हुए विकास खंड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा को सम्बंधित साजिद खान कुरैशी सहायक शिक्षक (एलबी) को 60 दिवस के भीतर क्रमोन्नति वेतनमान आधार पर वेतन जारी करने आदेश दिया है। 

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इधर क्रमोन्नति मामले में डीईओ , जनपद सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी - जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद एवं जनपद सीईओ बागबाहरा को अवमानना प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। क्रमोन्नति सम्बन्धी विषय को लेकर बागबाहरा विकासखंड के अरविन्द कुमार द्रिवेदी एवं अन्य 36 सहायक शिक्षक (एलबी) द्वारा दायर याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन निराकृत नहीं होने से क्षुब्ध होकर सम्बंधित कर्मचारियों द्वारा एडवोकेट वकार नय्यर बिलासपुर के माध्यम से उच्च न्यायालय बिलासपुर में अवमानना प्रकरण दायर किया गया था। 

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उक्त अवमानना प्रकरण की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच द्वारा प्रकरण की सुनवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद एवं जनपद सीईओ बागबाहरा को न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित समय में आदेश जारी न करने के लिए नोटिस जारी किया है। 

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