आरक्षण पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाया ,, अब छ.ग. में होगा 20 हजार से भी अधिक पदों में भर्ती The ban on reservation has been removed by the Supreme Court, now Ch. There will be recruitment in more than 20 thousand posts

आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार को बड़ी राहत ,, 58 फीसदी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने किया बहाल , हाईकोर्ट ने 58 फ़ीसदी आरक्षण को किया था रद्द Big relief to the state government on the issue of reservation, 58% reservation was restored by the Supreme Court, 58% reservation was canceled by the High Court

a2zkhabri.com न्यूज़ रायपुर - आरक्षण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। 58 प्रतिशत आरक्षण को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था , जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज बहाल कर दिया है। हाईकोर्ट द्वारा 58 फ़ीसदी आरक्षण को अवैध करार देते ही प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी। कई विभागों के परीक्षा परिणाम तो कई विभागों में प्रवेश प्रक्रिया वहीँ कई विभागों के नई भर्ती वेकेंसी भी रुक गई थी।

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58 फ़ीसदी आरक्षण के साथ शुरू हो सकती है भर्ती प्रक्रिया - सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार को राहत मिलते ही अब कई विभागों की रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो सकती है। वहीँ कई विभागों से नई वेकेंसी जारी भी होगी। राज्य में पिछले 6 माह से भर्ती प्रक्रिया , प्रवेश प्रक्रिया , परीक्षा परिणाम , नई वेकेंसी अटकी हुई थी। अब राज्य सरकार फिलहाल 58 फ़ीसदी आरक्षण पर ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। 

400 पदों में हॉस्टल वार्डन भर्ती ,,, देखें सिलेबस। 

76 फीसदी आरक्षण का मामला , राजभवन में अटका - हाईकोर्ट द्वारा 58 फीसदी आरक्षण को रद्द करते ही राज्य सरकार ने जनसँख्या के अनुपात में 76 फ़ीसदी आरक्षण का प्रस्ताव केबिनेट से पास कर राजभवन भेजा है , लेकिन आरक्षण का फैल पिछले 5 महीनों से राजभवन में ही रोक दी गई है। राज्य के राज्य पाल ने अभी तक उक्त आरक्षण मसौदे पर न तो हस्ताक्षर किये है और न ही उक्त बिल को वापस किये है। उम्मीद है अब राज्य सरकार फिलहाल 58 फ़ीसदी आरक्षण पर ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए। 

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करीब 20 हजार पदों में होगी भर्ती - राज्य के कई विभागों में पिछले 6 माह से सरकारी पदों पर भर्तियां पूरी तरह से  बंद है। सरकारी भर्तियां आरक्षण विवाद के कारण रुकी हुई है। .इससे लाखों बेरोजगार अभ्यर्थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे है , खासे परेशान है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक केवल तीन विभाग स्वास्थ्य , वन और उच्च शिक्षा विभाग में ही 18 हजार से भी अधिक पद रिक्त है। सरकारी भर्ती को लेकर यह स्थिति गत 19 सितम्बर 2022 से निर्मित हुई है , जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले 10 वर्षों से जारी 58 फ़ीसदी को अवैध घोषित किया था। संभवतः अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी विभागों को मिलाकर कुल 20 हजार पदों में भर्ती होना है। 

आरक्षण रद्द होने से निम्न भर्तियां प्रभावित हुई है - 

   975 पदों में सब इंस्पेकटर भर्ती। 

   सिविल सेवा सीजीपीएससी परीक्षा 171 पद। 

   वन सेवा परीक्षा 211 पद। 

   सीजीपीएससी द्वारा प्यून के 91 पद। 

   व्यापम द्वारा आयोजित साइंटिस्ट की भर्ती परीक्षा। 

   पटवारी भर्ती / नियुक्ति प्रक्रिया। 

   डाटा एंट्री आपरेटर , सहायक ग्रेड भर्ती परीक्षा। 

   विधानसभा में भर्ती प्रक्रिया।

परीक्षा के साथ इन पदों की अधिसूचना भी रुकी हुई है - 

   बस्तर सरगुजा संभाग 12400 पदों में शिक्षक भर्ती। 

   सहायक विकास विस्तार अधिकारी के 250 पद। 

   हॉस्टल वार्डन के 400 पद। 

   लेबर इंस्पेकटर और रेवेन्यू इन्स्पेक्टर के विभिन्न पद। 

   आमीन पटवारी सिंचाई विभाग के विभिन्न पद। सिंचाई विभाग सब इंजीनियरों की भर्ती। 

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