a2zkhabri.com बिलासपुर - हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा सहायक शिक्षक से उच्च वर्ग शिक्षक (एलबी संवर्ग ) के पदों में पदोन्नति की हरी झंडी देते ही सहायक शिक्षक / समग्र शिक्षक फेडरेशन के पदाधिकारी पदोन्नति प्रक्रिया को पुनः जल्द से जल्द शुरू कराने हेतु प्रयास शुरू कर दिए है। इसी सन्दर्भ में आज छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रान्त अध्यक्ष मनीष मिश्रा एवं बिलासपुर संभाग के पदाधिकारियों के द्वारा जेडी कार्यालय बिलासपुर में संयुक्त संचालक से मुलाकात की गई।
डीपीआई के दिशा निर्देश के बाद जारी होगी पदोन्नति सूचि - सहायक शिक्षक फेडरेशन के पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान जेडी ने स्पष्ट किया की उनकी तरफ से पदोन्नति की तैयारी पूरी है। लोक शिक्षण संचालनालय / डीपीआई रायपुर से पदोन्नति के सन्दर्भ में दिशा निर्देश जारी होते ही पदोन्नति सूचि जारी कर दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस माह रिटायर होने वाले है और चाह रहे है कि रिटायरमेंट के पहले पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो जाए। डीपीआई से निर्देश जारी होते ही पात्र सहायक शिक्षकों को विषयवार पदोन्नति दे दी जाएगी।
अंतिम वरिष्ठता सूचि का शीघ्र होगा प्रकाशन - जेडी ने कहा कि बहुत जल्द सहायक शिक्षकों की वरिष्ठता सूचि का प्रकाशन किया जाएगा। दावा आपत्ति के बाद विषयवार पदोन्नति हेतु पात्र शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूचि भी तत्काल जारी कर दी जाएगी। ज्ञात हो कि हाईकोर्ट में पिछले 10 माह से इस सन्दर्भ में सुनवाई चल रही थी। हाईकोर्ट ने राज्य शासन के पक्ष में फैसला देते हुए सहायक शिक्षक से शिक्षक के पदों में पदोन्नति हेतु हरी झंडी दे दी। अब सभी संभाग एवं जिलों में पुनः पदोन्नति की तैयारी चल रही है। उच्च कार्यालय से निर्देश जारी होते ही प्रमोशन सूचि जारी कर दी जाएगी।
next 👇👇-
सेवानिवृत्ति पर पुरानी पेंशन भुगतान के सन्दर्भ में विस्तृत निर्देश जारी , कैसे होगा ओपीएस का भुगतान , देखें वित्त विभाग द्वारा आदेश Detailed instructions issued regarding payment of old pension on retirement, how will OPS be paid, see order by Finance Department
a2zkhabri.com रायपुर - छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर सेवानिवृत्ति के दौरान पेंशन भुगतान के सन्दर्भ में दिशा निर्देश जारी किये है। ज्ञात हो कि प्रदेश में नवम्बर 2004 के बाद से नियुक्त सभी शासकीय कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन का बहाली किया है। हालाँकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और कर्मचारियों के एनपीएस खाते में जमा 17000 हजार करोड़ को लौटाने से इंकार कर दिया है। अब राज्य सरकार ने एनपीएस खाते में जमा राज्यांश और उस पर अर्जित लाभ को सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों के द्वारा उक्त राशि को जमा करने का शर्त रखा है। इस सम्बन्ध में कर्मचारियों से नोटराइज्ड शपथ पत्र भी माँगा गया है।
बिग ब्रेकिंग - कर्मचारियों के हित में हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय , नियमितीकरण के पहले प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता गणना कर पेंशन सहित अन्य लाभों का होगा भुगतान।
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा शासन के समस्त विभागों को पत्र जारी कर पुरानी पेंशन भुगतान के सन्दर्भ में 9 बिंदुओं में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए है। वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही सेवानिवृत्ति के समय ओपीएस / पुरानी पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
देखें वित्त विभाग द्वारा जारी पेंशन भुगतान नियमावली 👇👇-
0 Comments