ओपीएस , एनपीएस विकल्प पत्र जमा करना अनिवार्य ,, तभी जमा होंगे वेतन ,, देखें कलेक्टर का आदेश It is mandatory to submit OPS, NPS option letter, only then salary will be deposited, see collector's order

एनपीएस , ओपीएस विकल्प पत्र तत्काल जमा करने के आदेश ,, विकल्प पत्र जमा नहीं होने फरवरी सहित अन्य माह की रुकेगी सैलरी Orders for immediate submission of NPS, OPS option letters, non-submission of option letters, salary of other months including February will stop

a2zkhabri.com न्यूज़ - 01 नवम्बर 2004 एवं उसके बाद नियुक्त समस्त शासकीय कर्मचारियों को शासन के निर्देशानुसार एनपीएस अथवा ओपीएस हेतु नोटराइज्ड विकल्प पत्र 24 फरवरी तक हर हाल में जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित समय में विकल्प पत्र जमा नहीं होने पर माह फरवरी 2023 सहित अन्य माह के सैलरी भुगतान रुक जाएगी। क्योंकि कर्मचारियों के विकल्प पत्र को कार्मिक सम्पदा में अपलोड किया जाना है। अपलोड नहीं होने की स्थिति में वेतन भुगतान संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में कलेक्टर द्वारा एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा जारी आदेश नीचे देखें। 

देखें आदेश - 



विकल्प पत्र जमा करने हेतु अंतिम तिथि 24 फरवरी से आगे बढ़ाने की मांग - प्रदेश के कई कर्मचारी संगठन खास कर शिक्षा विभाग के अंतर्गत एलबी संवर्ग के शिक्षकों द्वारा तिथि बढ़ाने की मांग किया जा रहा। है क्योंकि एलबी संवर्ग के शिक्षक ही पुरानी पेंशन सहित पूर्ण पेंशन से वंचित हो रहे है। वहीँ हजारों शिक्षक 10 वर्ष की नियमित सेवा से पहले ही रिटायर हो रहे है। और वर्तमान नियमानुसार ओपीएस से वंचित भी हो रहे है। 

प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता गणना की मांग जारी - प्रदेश के कई शिक्षक संगठनों के द्वारा प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता गणना का मांग हेतु आंदोलन किया जा रहा है। 2018 में संविलियन तिथि से वरिष्ठता गणना होने के कारण पेंशन सहित कई लाभों से वंचित हो गए है। वहीँ संविलियन से पहले की 20 वर्ष की सेवा शून्य हो गई है। प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की गणना होने पर ही एलबी संवर्ग के शिक्षकों को पूर्ण पेंशन लाभ मिल पाएगा। 

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