पदोन्नति में अनियमितता ,, जेडी का निर्देश जारी ,, स्थानांतरित शिक्षकों का हुआ नियम विरुद्ध प्रमोशन ,, तत्काल सुधार के निर्देश Irregularity in promotion, JD's instructions issued, promotion of transferred teachers against rules, instructions for immediate improvemen

पदोन्नति में अनियमितता की शिकायत के बाद संयुक्त संचालक का निर्देश जारी ,, वरिष्ठता प्रभावित शिक्षकों की कर दी गई नियम विरुद्ध पदोन्नति , परिक्षण के उपरांत निराकरण करने निर्देश जारी After the complaint of irregularities in promotion, the instructions of the joint director were issued, the seniority affected teachers were promoted against the rules, instructions issued for redressal after examination.

a2zkhabri.com रायपुर - पदोन्नति में अनियमितता की शिकायत के बाद संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारी को नियम विरुद्ध की गई पदोन्नति का परिक्षण कर निराकरण करने के निर्देश दिए है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के द्वारा की गई शिकायत अनुसार रायपुर संभाग के अंतर्गत कई जिलों में अन्य ब्लाकों या जिलों से आए शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता गणना कर नियम विरुद्ध पदोन्नति देने का मामला सामने आया है। 

वरिष्ठता निर्धारण में भारी अनियमितता - स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय - समय में जारी किए गए निर्देशों के बावजूद कई जिलों में वरिष्ठता निर्धारण में भारी गङबङी की गई है। यही कारण है कि कई पात्र शिक्षकों के स्थान पर अपात्र सहायक शिक्षकों को प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति दे दी गई है। अब शिकायत सामने आने के बाद कई जिलों में सूचि को सुधार करते हुए अपात्र शिक्षकों के पदोन्नति को निरस्त किया जा रहा है। जेडी कार्यालय रायपुर द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी कर अनियमिता होने पर सुधार के निर्देश दिए गए है। 

वरिष्ठता निर्धारण के प्रमुख बिंदु - 

वरिष्ठता निर्धारण के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण बिंदु - 

1. ऐसे सहायक शिक्षक जो संविलियन से पहले स्वयं के व्यय पर एक जनपद से दूसरे जनपद अथवा एक जिला से दूसरे जिला में स्थानांतरण कराएं है , उनकी वरिष्ठता की गणना नियमानुसार नए जनपद में कार्यभार तिथि से मानी जाएगी। अर्थात नियोक्ता बदलने पर वरिष्ठता प्रभावित होगी। प्रशासनिक स्थानांतरण पर वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। 

3.  ऐसे सहायक शिक्षक जो संविलियन के पश्चात जिला के अंदर ही एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण कराएं है उनकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। ध्यान रहे संविलियन पश्चात् जिला के अंदर ट्रांसफर कराने से नियोक्ता अर्थात जिला शिक्षा अधिकारी नहीं बदलती। जिस कारण वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। 

4. संविलियन पश्चात एक जिला से दूसरे जिला में स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण कराने से वरिष्ठता प्रभावित होगी। यहाँ नियोक्ता अर्थात जिला शिक्षा अधिकारी बदल रहा है , जिस कारण वरिष्ठता जाएगी और नए जिले में कार्यभार तिथि से वरिष्ठता की गणना होगी। प्रशासनिक स्थानांतरण में वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। 

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ट्रांसफर के कारण वरिष्ठता हुई प्रभावित ,, इन सहायक शिक्षकों की पदोन्नति हुई रद्द Seniority affected due to transfer, promotion of these assistant teachers canceled

a2zkhabri.com न्यूज़ - स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक से प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति जारी है। राजनांदगांव जिला के अंतर्गत ऐसे सहायक शिक्षक जो अन्यत्र स्थान से स्थानांतरण करा कर आए थे। उन्हें नए जगह पर ज्वाइनिंग तिथि के बजाय प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ देकर प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति दे दी गई थी। जिसे जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव ने निरस्त कर दिया है। 

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 देखें शिक्षकों की सूचि - 






वरिष्ठता निर्धारण के प्रमुख तथ्य देखें -

प्रदेश में वरिष्ठता निर्धारण में अभी भी लगातार अनियमितता बनी हुई है। जब से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षक एलबी संवर्ग की पदोन्नति शुरू हुई है तब से वरिष्ठता निर्धारण में पुरे प्रदेश में विवाद की स्थिति निर्मित होते आ रही है। यही कारण है कि सही समय में पदोन्नति नहीं हो पाई और मामला हाईकोर्ट में चली गई। फिलहाल राहत की बात यह है कि प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति में स्टे नहीं होने के कारण पदोन्नति जारी है। वरिष्ठता निर्धारण के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण बिंदु - 

1. ऐसे सहायक शिक्षक जो संविलियन से पहले स्वयं के व्यय पर एक जनपद से दूसरे जनपद अथवा एक जिला से दूसरे जिला में स्थानांतरण कराएं है , उनकी वरिष्ठता की गणना नियमानुसार नए जनपद में कार्यभार तिथि से मानी जाएगी। अर्थात नियोक्ता बदलने पर वरिष्ठता प्रभावित होगी। प्रशासनिक स्थानांतरण पर वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। 

3.  ऐसे सहायक शिक्षक जो संविलियन के पश्चात जिला के अंदर ही एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण कराएं है उनकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। ध्यान रहे संविलियन पश्चात् जिला के अंदर ट्रांसफर कराने से नियोक्ता अर्थात जिला शिक्षा अधिकारी नहीं बदलती। जिस कारण वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। 

4. संविलियन पश्चात एक जिला से दूसरे जिला में स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण कराने से वरिष्ठता प्रभावित होगी। यहाँ नियोक्ता अर्थात जिला शिक्षा अधिकारी बदल रहा है , जिस कारण वरिष्ठता जाएगी और नए जिले में कार्यभार तिथि से वरिष्ठता की गणना होगी। प्रशासनिक स्थानांतरण में वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। 

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