छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग - ई और टी संवर्ग की पदोन्नति शुरू , देखें जिला शिक्षा अधिकारी एवं डीपीआई द्वारा जारी आदेश ,, एलबी संवर्ग के पदोन्नति में रोक जारी Chhattisgarh School Education Department - Promotion of E and T cadre started, see the order issued by District Education Officer and DPI, ban on promotion of LB cadre continues.
a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक ई / टी संवर्ग से प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति की प्रक्रिया और मिडिल प्रधान पाठक से प्राचार्य के पदों में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पदोन्नति से सम्बंधित शिक्षकों के सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए गए है। वही स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक बार फिर पदोन्नति की कार्यवाही शुरू हो गई है।
ब्रेकिंग - छत्तीसगढ़ 400 पदों में पुलिस की भर्ती।
आवश्यक दस्तावेज , गोपनीय प्रतिवेदन जमा करने के निर्देश - डीपीआई ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों एवं संभागीय संयुक्त संचालकों को आदेश जारी कर ऐसे शिक्षक जिन्होंने अभी तक गोपनीय प्रतिवेदन एवं चल अचल संपत्ति की जानकारी जमा नहीं किये तत्काल जमा करने कहा है , ताकि पदोन्नति की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण हो सके। वही जिला शिक्षा अधिकारियों ने भी सहायक शिक्षक से प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूचि , चल अचल संपत्ति की जानकारी , गोपनीय प्रतिवेदन जमा करने के निर्देश दिए है।
इसे भी देखें - दशहरा और दीवाली छुट्टी ,, देखें कब से कब तक मिलेगी छुट्टी।
इसे भी देखें- शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगी पुनर्नियुक्ति ,, आदेश जारी।
देखें डीपीआई एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश -
एलबी संवर्ग के पदोन्नति में रहेगी रोक - स्कुल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ई एवं टी संवर्ग में पदोन्नति शुरू हुई है लेकिन एलबी संवर्ग के पदोन्नति में रोक जारी रहेगी। एलबी संवर्ग के पदोन्नति में जब तक हाईकोर्ट से उक्त मामला का निराकरण नहीं होगा तक तक इस संवर्ग की पदोन्नति में कोई पदोन्नति नहीं होगी। ज्ञात हो कि पिछले 6 - 7 माह से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है लेकिन , अभी तक स्टे बरक़रार है। वही आगामी सुनवाई 02 नवम्बर तय की गई है।
0 Comments