शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय स्कूलों में ट्यूटर रखने आदेश जारी Instructions Issued To Keep Tutor In Teacherless And Single Teachers Schools

शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय शालाओं में ट्यूटर नियक्ति के दिए निर्देश ,, देखें आदेश , वेतनमान एवं पद संख्या की जानकारी CG School Shiksha Vibhag Instructions Issued To Keep Tutor In Teacherless And Single Teachers Schools 

a2zkhabri.com रायपुर - कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोंडागांव ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं जनपद पंचायत सीईओ को पत्र जारी कर शिक्षक विहीन विद्यालय एवं एकल शिक्षकीय विद्यालयों में ट्यूटर नियुक्ति करने सम्बंधित दिशा निर्देश जारी किये है। जारी आदेशानुसार केवल कोंडागांव जिला के अंतर्गत ही प्राथमिक विद्यालयों में 360 ट्यूटर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 148 ट्यूटर की नियुक्ति की जानी है। ट्यूटर नियुक्ति आदेश , पद विवरण सहित वेतनमान की जानकारी हेतु नीचे दी गई आदेश को डाउनलोड कर अध्ययन करें। 

विभागीय आदेश 👇- 

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोंडागांव द्वारा जारी आदेशानुसार एवं सन्दर्भ कार्यालय कलेक्टर जिला कोंडागांव के आदेश क्रमांक / 2265 / लेखा / प्रशा,स्वी, / डीएमएफटी / 2022 - 23 कोंडागांव दिनांक 15.06.22 के तहत एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय विद्यालयों में ट्यूटर की नियुक्ति ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाना है। 

विकासखंड वार ट्यूटरों की संख्या नीचे देखें 👇- 

    माकड़ी - प्राथमिक 102 , पूर्वमाध्यमिक 76 

    कोंडागांव - प्राथमिक 166 , पूर्व माध्यमिक 20 

     फरसगांव - प्राथमिक 63 , पूर्व माध्यमिक 36 

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     केशकाल - प्राथमिक 29 , पूर्व माध्यमिक 2 

     बड़ेराजपुर - प्राथमिक 00 , पूर्व माध्यमिक 18 

     प्राथमिक कुल ट्यूटर - 360 

     माध्यमिक कुल ट्यूटर - 148 

अन्य शर्तें 👇- 

1. सम्बंधित ट्यूटर ग्राम पंचायत क्षेत्र का निवासी हो। सम्बंधित ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने पर अन्य ग्राम पंचायत का निवासी होनी चाहिए। 

2. विगत वर्ष कार्य किये अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए। 

3. प्राथमिक शाला हेतु प्रतिमाह 6000 रु. और मिडिल स्कूल हेतु 8000 रु. प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा। 

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4. प्राथमिक ट्यूटर की योग्यता हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं मिडिल स्कूल ट्यूटर की योग्यता स्नातक उत्तीर्ण होने आवश्यक है। 

5. ट्यूटरों को जुलाई माह से सत्रांत तक रखा जाना है। 

आदेश पीडीएफ डाउनलोड करें 👇- 

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