पुरानी पेंशन ब्रेकिंग - 01 नवम्बर 2004 से लागू,, राजपत्र में हुआ प्रकाशन Old Pension Breaking - Implemented From 01 November 2004 , Published In The Gazette

छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन अधिसूचना जारी , 01 नवम्बर 2004 से हुआ लागू  , एनपीएस के तहत रिटायर हुए कर्मचारी को भी फायदा Old Pension Breaking - Implemented From 01 November 2004 , Published In The Gazette 

a2zkhabri.com रायपुर - छत्तीसगढ़ के लगभग तीन लाख कर्मचारियों को आज पुरानी पेंशन बहाली की विधिवत सौगात मिल गई। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद आज ओपीएस बहाली की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो गई। जारी राजपत्र अनुसार 01 नवम्बर 2004 से नियुक्त समस्त शासकीय कर्मचारियों को एनपीएस के बदले पुरानी पेंशन मिलेगी। वही ऐसे कर्मचारी जो 1 नवम्बर 2004 के बाद रिटायर हुए हो , और उन्हें एनपीएस के अंतर्गत नवीन पेंशन मिल रही हो तो , ऐसे कर्मचारी को भी पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। 

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना डाउनलोड करें 👇- 


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