ट्रांसफर के कारण वरिष्ठता में नीचे आने वाले सैकड़ों शिक्षकों ने दायर किया याचिका , पदोन्नति से हो रहे वंचित The Teachers Who Came By Transfer Filed A Petition In The High Court For The Determination Of Seniority
a2zkhabri.com बिलासपुर - प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान आज सैकड़ों सहायक शिक्षकों ने वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में वकील मतीन सिद्दीकी के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर में केस फ़ाइल करवाये। ज्ञात हो कि प्रदेश में सहायक शिक्षकों को उच्च वर्ग शिक्षक और प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति वही शिक्षक को मिडिल स्कूल प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति दी जा रही है। विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूचि में अन्य जिलों से या संविलियन के पहले अन्य ब्लाकों से आये शिक्षकों को वरिष्ठता सूचि में ट्रांसफर के बाद कार्यभार तिथि से वरिष्ठता दिया जा रहा है। यही विवाद का कारण है।
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प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की मांग - हाईकोर्ट में केस दायर करने वाले सभी सैकड़ों शिक्षक प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता गणना की मांग कर रहे है। ट्रांसफर कराने के कारण उनकी वरिष्ठता उनसे कई साल जूनियर शिक्षकों के नीचे आ गई है। प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की गणना नहीं होने के कारण ये सभी शिक्षक पदोन्नति से वंचित हो रहे है , जबकि इनसे बाद में सेवा में आये शिक्षकों की पदोन्नति हो रही है। आज सैकड़ों शिक्षक बिलासपुर में एकत्रित होने के बाद हाईकोर्ट के चर्चित वकील माननीय मतीन सिद्दीकी के माध्यम से हाईकोर्ट में कैफ फ़ाइल कर दिए है।
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शिक्षक नेता जाकेश साहू के नेतृत्व में दायर किये याचिका - प्रदेश के चर्चित सहायक शिक्षक नेता श्री जाकेश साहू के नेतृत्व में आज सैकड़ों सहायक शिक्षक बिलासपुर में एकत्रित हुए ,और वकील मतीन सिद्दीकी से चर्चा उपरांत सभी शिक्षकों के नाम से सामूहिक रूप से वकील के माध्यम से याचिका दायर किये। ज्ञात हो कि प्रदेश में लगभग 27 हजार सहायक शिक्षक है जिन्होंने अपने सर्विस काल के दौरान स्थानांतरण कराया है। स्थानांतरण कराने के कारण उनका नाम नीचे चला गया है जिस कारण से बहुत से शिक्षक पदोन्नति से वंचित हो रहे है।
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पूर्व में और याचिका हो चूका है दाखिल - वरिष्ठता के सम्बन्ध में आज भी और केस फ़ाइल होने की जानकारी प्राप्त हुई है। पूर्व में जारी याचिका के सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंतिम निर्णय आने पर उक्त पदोन्नति प्रक्रिया बाधित या अधीन होने का फैसला दिया है। हालाँकि हाईकोर्ट ने पदोन्नति प्रक्रिया में रोक नहीं लगाया है लेकिन अंतिम निर्णय आने पर कोर्ट के निर्णय अनुसार विभाग को कार्यवाही करनी पड़ेगी। वरिष्ठता की मार झेल रहे सैकड़ों सहायक शिक्षकों ने अपने पक्ष आने उम्मीद से केस फ़ाइल करवाया है।
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कई पदोन्नति सूचि हो गई जारी - स्कूल शिक्षा विभाग और राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के कई संभागों में मिडिल स्कूल प्रधान पाठक एवं प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति सूचि जारी हो गई है। वही 5 फरवरी तक पदोन्नति की सभी सूचि जारी होने की उम्मीद है। राज्य शासन ने शिक्षक एलबी संवर्ग के शिक्षकों को 5 वर्ष के बजाय एक बार के लिए रिलेक्शेसन देकर 3 वर्ष में पदोन्नति दे रही है। जब पदोन्नति प्रक्रिया जारी हुई है तब से वरिष्ठता निर्धारण पर विवाद होते आ रहा है। वरिष्ठता सूचि एकरूपता नहीं होने के कारण कई विवाद सामने आ रहे है।
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