छ.ग. राजपत्र में प्रकाशित,, विषयवार पदोन्नति नियम देखें View Subject Wise Promotions Ruls Published In Chhattisgarh Gazette

छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित विषयवार पदोन्नति नियम यहाँ देखें View Subject Wise Promotions Ruls Published In Chhattisgarh Gazette 

a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक और शिक्षक की मिडिल स्कूल प्रधान पाठक , उच्च वर्ग शिक्षक और प्राथमिक प्रधान प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति हो रही है। वही शिक्षकों के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो रही है। वही छत्तीसगढ़ राजपत्र में भी पदोन्नति के सम्बन्ध में स्पष्ट विषयों का निर्धारण कर दी गई है। जिसे आप नीचे डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते है। 

ब्रेकिंग - जारी हुई पदोन्नति सूचि यहाँ देखें। 

विषयवार पदोन्नति नियम डाउनलोड करें - 

संस्कृत में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षकों को मिलेगा फायदा - स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जारी पदोन्नति प्रक्रिया के बीच अब ऐसे सहायक शिक्षक जो संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर की अर्हता रखते है , उनके नाम को पदोन्नति सूचि में रखने के आदेश जारी हो गए है। ज्ञात हो की प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक की शिक्षक और प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में और शिक्षक की मिडिल प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति जारी है। ऐसे शिक्षक जो संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर की अर्हता रखते है उन्हें भी अब पदोन्नति में लाभ मिलेगा। ऐसे शिक्षकों के नाम पदोन्नति सूचि में नाम जोड़ने के निर्देश भी जारी हो गया है। 

👉विषयवार रिक्त पदों की सूचि यहाँ देखें। 

👉संस्कृत में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की होगी पदोन्नति , देखें आदेश।  

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