पदोन्नति में नहीं चलेगी लेनदेन , काउंसलिंग से होगी पोस्टिंग , जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश Promotion Through Counsling Will Also Happen In This District , Order Issued

पदोन्नति में नहीं चलेगी लेनदेन , काउंसलिंग से होगी पोस्टिंग , जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश , साथ ही सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग की जिला स्तरीय अंतिम वरिष्ठता सूचि भी हुई जारी Promotion Through Counsling Will Also Happen In This District , Order Issued 

a2zkhabri.com मुंगेली - प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत पदोन्नति प्रक्रिया जारी है। सहायक शिक्षकों की उच्च वर्ग शिक्षक और प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति वही उच्च वर्ग शिक्षक की मिडिल स्कूल प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति हो रही है। कई जिलों में पदोन्नति प्रक्रिया में पोस्टिंग के नाम पर वसूली करने की खबर मिल रही है। पोस्टिंग में किसी भी प्रकार की लेनदेन की संभावना और शिकायत को देख्नते हुए जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली ने प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में काउंसलिंग से पदस्थापना देने की आदेश जारी किया है , साथ ही पोस्टिंग हेतु किसी भी प्रकार की राशि किसी को नहीं देने का आदेश जारी किया है। जिला स्तरीय अंतिम वरिष्ठता सूचि भी नीचे डाउनलोड कर सकते है। 

देखें आदेश - 

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2 - 86 / 2021 / 20 दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.22 में दिए गए निर्देशानुसार जिला मुंगेली अंतर्गत वर्तमान में सहायक शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक  प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संज्ञान में आया है कि कार्यालय से संपर्क है कह कर पदोन्नति में पोस्टिंग के नाम पर कुछ लोग शिक्षकों से पैसा मांग रहे है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा पदोन्नति के नाम पर कोई पैसा नहीं माँगा जा रहा है। यदि कार्यालय के कर्मचारी अथवा बाहरी व्यक्ति को पदोन्नति के नाम पर पैसा दिया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित शिक्षक की होगी। 

जिला स्तरीय अंतिम वरिष्ठता सूचि यहाँ डाउनलोड करें। 

काउंसलिंग से होगी पदोन्नति - साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली ने यह स्पष्ट किया है कि प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में काउंसलिंग के माध्यम से पदोन्नति दी जाएगी। इस तरह से मुंगेली जिला शिक्षा अधिकारी कवर्धा के बाद काउंसलिंग से पदोन्नति देने सम्बंधित आदेश करने वाले दूसरे जिला शिक्षा अधिकारी है। हालाँकि सबसे पहले रायगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया था हालाँकि आदेश को एक दिन बाद रद्द कर दी गई थी। यदि पुरे राज्य में सभी पदों को काउंसलिंग से पदोन्नति दी जाएगी तो निश्चित ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। 

आदेश डाउनलोड करें 👇- 

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